PPVFR Act 68अध्याय X · Offences, penalties and procedure
धारा 68 · पंजीकृत किस्म के नाम का प्रयोग करने पर प्रतिबंध।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम के तहत पंजीकृत किस्म के प्रजनक या पंजीकृत लाइसेंसधारी या उसके पंजीकृत एजेंट के अलावा कोई अन्य व्यक्ति उस किस्म के नाम का उपयोग उस तरीके से नहीं करेगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(2) इस अधिनियम के तहत पंजीकृत किसी किस्म के नाम का प्रयोग करने वाला व्यक्ति वह माना जाएगा जो--
(क) इसे सीधे किस्म पर लागू करता है; या
(ख) इसे किसी भी ऐसे पैकेज पर लागू करता है जिसमें या जिसके साथ किस्म बेची जाती है, या बिक्री के लिए प्रदर्शित की जाती है, या बिक्री के लिए या व्यापार या उत्पादन के किसी भी उद्देश्य से ऐसे पैकेज को कब्जे में रखा जाता है; या
(ग) उस किस्म को, जिसे बेचा जाता है, या बिक्री के लिए प्रदर्शित किया जाता है, या बिक्री के लिए या व्यापार या उत्पादन के किसी उद्देश्य से कब्जे में रखा जाता है, किसी ऐसे पैकेज या अन्य वस्तु में रखता है, घेरता है या संलग्न करता है जिस पर इस अधिनियम के तहत पंजीकृत ऐसी किस्म का नाम लागू किया गया है; या
(घ) इस अधिनियम के तहत पंजीकृत ऐसी किस्म के नाम का उपयोग किसी भी ऐसे तरीके से करता है जिससे यह विश्वास होने की उचित संभावना हो कि वह किस्म या उसका प्रसारक पदार्थ जिसके संबंध में इसका उपयोग किया जाता है, उस नाम से नामित या वर्णित है; या
(ई) किस्म के संबंध में किसी विज्ञापन, चालान, सूची, व्यावसायिक पत्र, व्यावसायिक दस्तावेज़, मूल्य सूची या अन्य वाणिज्यिक दस्तावेज़ में ऐसे पदनाम का उपयोग करता है और ऐसी किस्म किसी व्यक्ति को अनुरोध या आदेश के अनुसरण में वितरित की जाती है जो इस प्रकार उपयोग किए गए पदनाम के संदर्भ में किया गया है।
(3) किसी किस्म पर कोई नाम अंकित माना जाएगा, चाहे वह उस किस्म में बुना गया हो, उस पर अंकित हो, या अन्यथा उसमें काम किया गया हो, या उससे जुड़ा हो या चिपकाया गया हो, या किसी पैकेज या अन्य वस्तु पर।
(2) इस अधिनियम के तहत पंजीकृत किसी किस्म के नाम का प्रयोग करने वाला व्यक्ति वह माना जाएगा जो--
(क) इसे सीधे किस्म पर लागू करता है; या
(ख) इसे किसी भी ऐसे पैकेज पर लागू करता है जिसमें या जिसके साथ किस्म बेची जाती है, या बिक्री के लिए प्रदर्शित की जाती है, या बिक्री के लिए या व्यापार या उत्पादन के किसी भी उद्देश्य से ऐसे पैकेज को कब्जे में रखा जाता है; या
(ग) उस किस्म को, जिसे बेचा जाता है, या बिक्री के लिए प्रदर्शित किया जाता है, या बिक्री के लिए या व्यापार या उत्पादन के किसी उद्देश्य से कब्जे में रखा जाता है, किसी ऐसे पैकेज या अन्य वस्तु में रखता है, घेरता है या संलग्न करता है जिस पर इस अधिनियम के तहत पंजीकृत ऐसी किस्म का नाम लागू किया गया है; या
(घ) इस अधिनियम के तहत पंजीकृत ऐसी किस्म के नाम का उपयोग किसी भी ऐसे तरीके से करता है जिससे यह विश्वास होने की उचित संभावना हो कि वह किस्म या उसका प्रसारक पदार्थ जिसके संबंध में इसका उपयोग किया जाता है, उस नाम से नामित या वर्णित है; या
(ई) किस्म के संबंध में किसी विज्ञापन, चालान, सूची, व्यावसायिक पत्र, व्यावसायिक दस्तावेज़, मूल्य सूची या अन्य वाणिज्यिक दस्तावेज़ में ऐसे पदनाम का उपयोग करता है और ऐसी किस्म किसी व्यक्ति को अनुरोध या आदेश के अनुसरण में वितरित की जाती है जो इस प्रकार उपयोग किए गए पदनाम के संदर्भ में किया गया है।
(3) किसी किस्म पर कोई नाम अंकित माना जाएगा, चाहे वह उस किस्म में बुना गया हो, उस पर अंकित हो, या अन्यथा उसमें काम किया गया हो, या उससे जुड़ा हो या चिपकाया गया हो, या किसी पैकेज या अन्य वस्तु पर।
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