PPVFR Act 46अध्याय · Farmers’ Rights
धारा 46 · योजनाओं का निर्माण आदि।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार धारा 41 और धारा 45 की उपधारा (2) के खंड (घ) के प्रयोजनों के लिए आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक या एक से अधिक योजनाएँ बनाएगी।
(2) विशेष रूप से, और उप-धारा (1) के प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, योजना में निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान किया जा सकता है, अर्थात्:--
(क) योजना के अंतर्गत धारा 41 के प्रयोजनों के लिए दावों का पंजीकरण और ऐसे पंजीकरण से संबंधित सभी मामले;
(ख) ऐसे दावों के प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए उनकी प्रक्रिया और उससे संबंधित मामले;
(ग) ऐसे दावों के संबंध में अभिलेखों और रजिस्टरों का रखरखाव;
(घ) ऐसे दावों की संतुष्टि में प्राप्त किसी भी राशि का वितरण (आवंटन सहित) या अन्य किसी प्रकार से उपयोग;
(ई) ऐसे दावों के संबंध में विवाद की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा संवितरण या आवंटन की प्रक्रिया;
(f) किस्मों के प्रजनन, खोज या विकास से संबंधित उद्देश्यों के लिए लाभ साझाकरण का उपयोग;
(g) खंड (d) में निर्दिष्ट राशियों के संबंध में खातों का रखरखाव और लेखापरीक्षा।
(2) विशेष रूप से, और उप-धारा (1) के प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, योजना में निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान किया जा सकता है, अर्थात्:--
(क) योजना के अंतर्गत धारा 41 के प्रयोजनों के लिए दावों का पंजीकरण और ऐसे पंजीकरण से संबंधित सभी मामले;
(ख) ऐसे दावों के प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए उनकी प्रक्रिया और उससे संबंधित मामले;
(ग) ऐसे दावों के संबंध में अभिलेखों और रजिस्टरों का रखरखाव;
(घ) ऐसे दावों की संतुष्टि में प्राप्त किसी भी राशि का वितरण (आवंटन सहित) या अन्य किसी प्रकार से उपयोग;
(ई) ऐसे दावों के संबंध में विवाद की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा संवितरण या आवंटन की प्रक्रिया;
(f) किस्मों के प्रजनन, खोज या विकास से संबंधित उद्देश्यों के लिए लाभ साझाकरण का उपयोग;
(g) खंड (d) में निर्दिष्ट राशियों के संबंध में खातों का रखरखाव और लेखापरीक्षा।
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