PPVFR Act 47अध्याय VII · Compulsory Licence
धारा 47 · कुछ परिस्थितियों में अनिवार्य लाइसेंस के लिए आदेश जारी करने का अधिकार प्राधिकारी के पास है।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) किसी किस्म के पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से तीन वर्ष की समाप्ति के बाद, कोई भी इच्छुक व्यक्ति प्राधिकरण को आवेदन कर सकता है जिसमें यह आरोप लगाया गया हो कि उस किस्म के बीज या अन्य प्रसार सामग्री के लिए जनता की उचित आवश्यकताएं पूरी नहीं हुई हैं या उस किस्म के बीज या अन्य प्रसार सामग्री जनता को उचित मूल्य पर उपलब्ध नहीं है और उस किस्म के बीज या अन्य प्रसार सामग्री के उत्पादन, वितरण और बिक्री करने के लिए अनिवार्य लाइसेंस प्रदान करने का अनुरोध कर सकता है।
(2) उपधारा (1) के अंतर्गत प्रत्येक आवेदन में आवेदक के हित की प्रकृति का विवरण, साथ ही निर्धारित विवरण और वे तथ्य जिन पर आवेदन आधारित है, शामिल होंगे।
(3) प्राधिकरण, केंद्र सरकार से परामर्श करने के बाद, और यदि ऐसी किस्म के प्रजनक को आपत्ति दर्ज करने का अवसर देने के बाद और पक्षों को सुनने के बाद, इस मुद्दे पर संतुष्ट हो कि किस्म के संबंध में जनता की उचित आवश्यकताएं पूरी नहीं हुई हैं या किस्म के बीज या अन्य प्रसार सामग्री जनता को उचित मूल्य पर उपलब्ध नहीं है, तो वह ऐसे प्रजनक को आवेदक को ऐसी शर्तों और नियमों पर लाइसेंस देने का आदेश दे सकता है जैसा वह उचित समझे और ऐसे आदेश की एक प्रति रजिस्ट्रार को भेजे ताकि आवेदक द्वारा उस उपधारा में निर्दिष्ट शुल्क के भुगतान पर धारा 28 की उपधारा (4) के तहत ऐसे आवेदक के लाइसेंसधारी के रूप में शीर्षक पंजीकृत किया जा सके।
(2) उपधारा (1) के अंतर्गत प्रत्येक आवेदन में आवेदक के हित की प्रकृति का विवरण, साथ ही निर्धारित विवरण और वे तथ्य जिन पर आवेदन आधारित है, शामिल होंगे।
(3) प्राधिकरण, केंद्र सरकार से परामर्श करने के बाद, और यदि ऐसी किस्म के प्रजनक को आपत्ति दर्ज करने का अवसर देने के बाद और पक्षों को सुनने के बाद, इस मुद्दे पर संतुष्ट हो कि किस्म के संबंध में जनता की उचित आवश्यकताएं पूरी नहीं हुई हैं या किस्म के बीज या अन्य प्रसार सामग्री जनता को उचित मूल्य पर उपलब्ध नहीं है, तो वह ऐसे प्रजनक को आवेदक को ऐसी शर्तों और नियमों पर लाइसेंस देने का आदेश दे सकता है जैसा वह उचित समझे और ऐसे आदेश की एक प्रति रजिस्ट्रार को भेजे ताकि आवेदक द्वारा उस उपधारा में निर्दिष्ट शुल्क के भुगतान पर धारा 28 की उपधारा (4) के तहत ऐसे आवेदक के लाइसेंसधारी के रूप में शीर्षक पंजीकृत किया जा सके।
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