PPVFR Act 33अध्याय V · Surrender and Revocation of Certificate and Rectification and Correction of Register
धारा 33 · पंजीकरण प्रमाण पत्र का समर्पण।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम के तहत पंजीकृत किस्म का प्रजनक किसी भी समय रजिस्ट्रार को निर्धारित तरीके से सूचना देकर अपना पंजीकरण प्रमाण पत्र सरेंडर करने की पेशकश कर सकता है।
(2) जहां ऐसा प्रस्ताव दिया जाता है, वहां रजिस्ट्रार ऐसे प्रमाण पत्र से संबंधित प्रत्येक पंजीकृत एजेंट या पंजीकृत लाइसेंसधारी को निर्धारित तरीके से सूचित करेगा।
(3) ऐसा कोई भी एजेंट या लाइसेंसधारी, ऐसी अधिसूचना के बाद निर्धारित अवधि के भीतर, समर्पण के प्रति अपने विरोध की सूचना रजिस्ट्रार को दे सकता है, और यदि ऐसी कोई सूचना दी जाती है, तो रजिस्ट्रार ऐसी किस्म के प्रजनक को ऐसी सूचना की सामग्री की सूचना देगा।
(4) यदि रजिस्ट्रार आवेदक और सभी विरोधियों को, यदि सुनवाई की इच्छा हो, सुनने के बाद संतुष्ट हो जाता है कि पंजीकरण प्रमाणपत्र विधिवत रूप से सरेंडर किया जा सकता है, तो वह प्रस्ताव स्वीकार कर सकता है और आदेश द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है।
(2) जहां ऐसा प्रस्ताव दिया जाता है, वहां रजिस्ट्रार ऐसे प्रमाण पत्र से संबंधित प्रत्येक पंजीकृत एजेंट या पंजीकृत लाइसेंसधारी को निर्धारित तरीके से सूचित करेगा।
(3) ऐसा कोई भी एजेंट या लाइसेंसधारी, ऐसी अधिसूचना के बाद निर्धारित अवधि के भीतर, समर्पण के प्रति अपने विरोध की सूचना रजिस्ट्रार को दे सकता है, और यदि ऐसी कोई सूचना दी जाती है, तो रजिस्ट्रार ऐसी किस्म के प्रजनक को ऐसी सूचना की सामग्री की सूचना देगा।
(4) यदि रजिस्ट्रार आवेदक और सभी विरोधियों को, यदि सुनवाई की इच्छा हो, सुनने के बाद संतुष्ट हो जाता है कि पंजीकरण प्रमाणपत्र विधिवत रूप से सरेंडर किया जा सकता है, तो वह प्रस्ताव स्वीकार कर सकता है और आदेश द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है।
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