RPD Act 93अध्याय XVI · Offences and Penalties
धारा 93 · जानकारी न देने पर दंड।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
जो कोई भी इस अधिनियम या इसके अंतर्गत दिए गए किसी आदेश या निर्देश के तहत प्रस्तुत करने या प्रस्तुत करने के लिए बाध्य किसी पुस्तक, खाते या अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में या किसी विवरण, सूचना या जानकारी को प्रस्तुत करने में या इस अधिनियम या इसके अंतर्गत दिए गए किसी आदेश या निर्देश के प्रावधानों के अनुसरण में पूछे गए किसी प्रश्न का उत्तर देने में विफल रहता है, उसे प्रत्येक अपराध के लिए पच्चीस हजार रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा, और निरंतर विफलता या इनकार के मामले में, जुर्माने की सजा देने वाले मूल आदेश की तारीख के बाद निरंतर विफलता या इनकार के प्रत्येक दिन के लिए एक हजार रुपये तक का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा।
अपराध एक नज़र में
- जुर्माना
- ₹25,000
- संज्ञेय
- असंज्ञेय
- जमानतीय
- जमानतीय
- समझौता योग्य
- समझौता योग्य नहीं
- विचारण न्यायालय
- विशेष न्यायालय
- असंज्ञेय — पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के जाँच नहीं कर सकती
- जमानतीय — जमानत आपका अधिकार है — थाने से भी मिल सकती है
इस धारा की अलग-अलग उपधाराओं में अलग दंड हैं; यहाँ अधिकतम दिखाया गया है।
प्रथम अनुसूची भाग II के नियम से निकाला गया — धारावार सूचीबद्ध नहीं
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