RPD Act 12अध्याय II · Rights and Entitlements
धारा 12 · न्याय तक पहुंच।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) उपयुक्त सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि विकलांग व्यक्ति किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण, प्राधिकरण, आयोग या न्यायिक या अर्ध-न्यायिक या जांच शक्तियां रखने वाले किसी अन्य निकाय तक पहुंचने के अधिकार का प्रयोग विकलांगता के आधार पर भेदभाव के बिना कर सकें।
(2) उपयुक्त सरकार विकलांग व्यक्तियों, विशेषकर परिवार से बाहर रहने वाले और कानूनी अधिकारों का प्रयोग करने के लिए उच्च समर्थन की आवश्यकता वाले विकलांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त सहायता उपाय स्थापित करने के लिए कदम उठाएगी।
(3) राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण और विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (39 ऑफ 1987) के तहत गठित राज्य विधि सेवा प्राधिकरण यह सुनिश्चित करने के लिए उचित व्यवस्था सहित प्रावधान करेंगे कि विकलांग व्यक्तियों को उनके द्वारा दी जाने वाली किसी भी योजना, कार्यक्रम, सुविधा या सेवा तक दूसरों के समान ही पहुंच प्राप्त हो।
(4) उपयुक्त सरकार निम्नलिखित कदम उठाएगी—
(क) यह सुनिश्चित करना कि उनके सभी सार्वजनिक दस्तावेज सुलभ प्रारूपों में हों;
(ख) यह सुनिश्चित करना कि फाइलिंग विभागों, रजिस्ट्री या अभिलेखों के किसी अन्य कार्यालय को दस्तावेजों और साक्ष्यों को सुलभ प्रारूपों में फाइल करने, संग्रहीत करने और संदर्भित करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जाएं; और
(ग) विकलांग व्यक्तियों द्वारा उनकी पसंदीदा भाषा और संचार के साधनों में दिए गए साक्ष्यों, तर्कों या राय को रिकॉर्ड करने की सुविधा के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं और उपकरण उपलब्ध कराना।
(2) उपयुक्त सरकार विकलांग व्यक्तियों, विशेषकर परिवार से बाहर रहने वाले और कानूनी अधिकारों का प्रयोग करने के लिए उच्च समर्थन की आवश्यकता वाले विकलांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त सहायता उपाय स्थापित करने के लिए कदम उठाएगी।
(3) राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण और विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (39 ऑफ 1987) के तहत गठित राज्य विधि सेवा प्राधिकरण यह सुनिश्चित करने के लिए उचित व्यवस्था सहित प्रावधान करेंगे कि विकलांग व्यक्तियों को उनके द्वारा दी जाने वाली किसी भी योजना, कार्यक्रम, सुविधा या सेवा तक दूसरों के समान ही पहुंच प्राप्त हो।
(4) उपयुक्त सरकार निम्नलिखित कदम उठाएगी—
(क) यह सुनिश्चित करना कि उनके सभी सार्वजनिक दस्तावेज सुलभ प्रारूपों में हों;
(ख) यह सुनिश्चित करना कि फाइलिंग विभागों, रजिस्ट्री या अभिलेखों के किसी अन्य कार्यालय को दस्तावेजों और साक्ष्यों को सुलभ प्रारूपों में फाइल करने, संग्रहीत करने और संदर्भित करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जाएं; और
(ग) विकलांग व्यक्तियों द्वारा उनकी पसंदीदा भाषा और संचार के साधनों में दिए गए साक्ष्यों, तर्कों या राय को रिकॉर्ड करने की सुविधा के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं और उपकरण उपलब्ध कराना।
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