RPD Act 38अध्याय VII · Special Provisions for Persons with Disabilities with High Support Needs
धारा 38 · उच्च स्तर की सहायता के साथ विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष प्रावधान।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) बेंचमार्क विकलांगता वाला कोई भी व्यक्ति, जो स्वयं को उच्च सहायता की आवश्यकता समझता है, या उसकी ओर से कोई व्यक्ति या संगठन, उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकरण को उच्च सहायता प्रदान करने का अनुरोध करते हुए आवेदन कर सकता है।
(2) उपधारा (1) के तहत आवेदन प्राप्त होने पर, प्राधिकरण इसे ऐसे सदस्यों से युक्त मूल्यांकन बोर्ड को भेजेगा जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
(3) मूल्यांकन बोर्ड उपधारा (1) के अधीन उसे सौंपे गए मामले का मूल्यांकन केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से करेगा और उच्च समर्थन की आवश्यकता और उसकी प्रकृति को प्रमाणित करते हुए प्राधिकरण को एक रिपोर्ट भेजेगा।
(4) उपधारा (3) के तहत रिपोर्ट प्राप्त होने पर, प्राधिकरण रिपोर्ट के अनुसार और इस संबंध में उपयुक्त सरकार की प्रासंगिक योजनाओं और आदेशों के अधीन सहायता प्रदान करने के लिए कदम उठाएगा।
(2) उपधारा (1) के तहत आवेदन प्राप्त होने पर, प्राधिकरण इसे ऐसे सदस्यों से युक्त मूल्यांकन बोर्ड को भेजेगा जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
(3) मूल्यांकन बोर्ड उपधारा (1) के अधीन उसे सौंपे गए मामले का मूल्यांकन केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से करेगा और उच्च समर्थन की आवश्यकता और उसकी प्रकृति को प्रमाणित करते हुए प्राधिकरण को एक रिपोर्ट भेजेगा।
(4) उपधारा (3) के तहत रिपोर्ट प्राप्त होने पर, प्राधिकरण रिपोर्ट के अनुसार और इस संबंध में उपयुक्त सरकार की प्रासंगिक योजनाओं और आदेशों के अधीन सहायता प्रदान करने के लिए कदम उठाएगा।
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