RPD Act 16अध्याय III · Education
धारा 16 · शैक्षणिक संस्थानों का कर्तव्य।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
संबंधित सरकार और स्थानीय प्राधिकरण यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि उनके द्वारा वित्तपोषित या मान्यता प्राप्त सभी शैक्षणिक संस्थान विकलांग बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान करें और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे निम्नलिखित कार्य करेंगे:
(i) उन्हें बिना भेदभाव के प्रवेश देना और दूसरों के समान ही शिक्षा और खेलकूद तथा मनोरंजन गतिविधियों के अवसर प्रदान करना;
(ii) भवन, परिसर और विभिन्न सुविधाओं को सुलभ बनाना;
(iii) व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुसार उचित सुविधा प्रदान करना;
(iv) पूर्ण समावेशन के लक्ष्य के अनुरूप शैक्षणिक और सामाजिक विकास को अधिकतम करने वाले वातावरण में आवश्यक सहायता प्रदान करना, चाहे वह व्यक्तिगत हो या अन्यथा;
(v) यह सुनिश्चित करना कि दृष्टिहीन या बधिर या दोनों व्यक्तियों को शिक्षा सबसे उपयुक्त भाषाओं और संचार के तरीकों और साधनों में प्रदान की जाए;
(vi) बच्चों में विशिष्ट अधिगम अक्षमताओं का शीघ्र पता लगाना और उन्हें दूर करने के लिए उपयुक्त शैक्षणिक और अन्य उपाय करना;
(vii) प्रत्येक दिव्यांग विद्यार्थी के संबंध में सहभागिता, उपलब्धि स्तर के संदर्भ में प्रगति और शिक्षा पूर्ण करने की निगरानी करना;
(viii) विकलांग बच्चों और उच्च सहायता की आवश्यकता वाले विकलांग बच्चों के परिचारकों को परिवहन सुविधाएं प्रदान करना।
(i) उन्हें बिना भेदभाव के प्रवेश देना और दूसरों के समान ही शिक्षा और खेलकूद तथा मनोरंजन गतिविधियों के अवसर प्रदान करना;
(ii) भवन, परिसर और विभिन्न सुविधाओं को सुलभ बनाना;
(iii) व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुसार उचित सुविधा प्रदान करना;
(iv) पूर्ण समावेशन के लक्ष्य के अनुरूप शैक्षणिक और सामाजिक विकास को अधिकतम करने वाले वातावरण में आवश्यक सहायता प्रदान करना, चाहे वह व्यक्तिगत हो या अन्यथा;
(v) यह सुनिश्चित करना कि दृष्टिहीन या बधिर या दोनों व्यक्तियों को शिक्षा सबसे उपयुक्त भाषाओं और संचार के तरीकों और साधनों में प्रदान की जाए;
(vi) बच्चों में विशिष्ट अधिगम अक्षमताओं का शीघ्र पता लगाना और उन्हें दूर करने के लिए उपयुक्त शैक्षणिक और अन्य उपाय करना;
(vii) प्रत्येक दिव्यांग विद्यार्थी के संबंध में सहभागिता, उपलब्धि स्तर के संदर्भ में प्रगति और शिक्षा पूर्ण करने की निगरानी करना;
(viii) विकलांग बच्चों और उच्च सहायता की आवश्यकता वाले विकलांग बच्चों के परिचारकों को परिवहन सुविधाएं प्रदान करना।
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