RPD Act 60अध्याय XI · Central and State Advisory Boards on Disability and District Level Committee
धारा 60 · विकलांगता संबंधी केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का गठन।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा एक निकाय का गठन करेगी जिसे विकलांगता पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के नाम से जाना जाएगा, जो इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और उसे सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करेगा।
(2) केंद्रीय सलाहकार बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे—
(क) केंद्र सरकार में विकलांगता मामलों के विभाग के प्रभारी मंत्री, पदेन अध्यक्ष;
(ख) केंद्रीय सरकार के मंत्रालय में विकलांगता मामलों के विभाग से संबंधित प्रभारी राज्य मंत्री, पदेन उपाध्यक्ष;
(ग) संसद के तीन सदस्य, जिनमें से दो लोकसभा द्वारा और एक राज्यसभा द्वारा निर्वाचित होंगे, पदेन सदस्य होंगे;
(घ) सभी राज्यों के विकलांगता मामलों के प्रभारी मंत्री और संघ शासित प्रदेशों के प्रशासक या उपराज्यपाल, पदेन सदस्य;
(ई) भारत सरकार के सचिव, जो विकलांगता मामलों, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, स्कूली शिक्षा और साक्षरता, उच्च शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, व्यय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन, शहरी विकास, आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी, विधिक मामले, सार्वजनिक उद्यम, युवा मामले एवं खेल, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग एवं नागरिक उड्डयन मंत्रालयों या विभागों के प्रभारी हों, पदेन सदस्य;
(f) सचिव, राष्ट्रीय भारतीय रूपांतरण संस्थान (नीति) आयोग, सदस्य, पदेन ;
(जी) भारतीय पुनर्वास परिषद के अध्यक्ष, पदेन सदस्य;
(h) ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु-विकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट के अध्यक्ष, पदेन सदस्य;
(i) अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय विकलांग वित्त विकास निगम, सदस्य, पदेन ;
(जे) अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, कृत्रिम अंग निर्माण निगम, सदस्य, पदेन ;
(k) अध्यक्ष, रेल बोर्ड, सदस्य, पदेन ;
(एल) महानिदेशक, रोजगार एवं प्रशिक्षण, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, सदस्य, पदेन ;
(m) निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, सदस्य, पदेन ;
(n) अध्यक्ष, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, सदस्य, पदेन ;
(ओ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष, पदेन सदस्य;
(पी) अध्यक्ष, भारतीय चिकित्सा परिषद, सदस्य, पदेन ;
(q) निम्नलिखित संस्थानों के निदेशक:
(i) राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान, देहरादून;
(ii) राष्ट्रीय मानसिक रूप से विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद;
(iii) पंडित दीन दयाल उपाध्याय शारीरिक रूप से विकलांग संस्थान, नई दिल्ली;
(iv) अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण बाधित संस्थान, मुंबई;
(v) राष्ट्रीय अस्थिभंग संस्थान, कोलकाता;
(vi) राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कटक;
(vii) राष्ट्रीय बहुविकलांगता सशक्तिकरण संस्थान, चेन्नई;
(viii) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं विज्ञान संस्थान, बैंगलोर;
(ix) भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, नई दिल्ली, पदेन सदस्य;
(r) सदस्यों को केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत किया जाएगा,—
(i) पांच सदस्य जो विकलांगता और पुनर्वास के क्षेत्र में विशेषज्ञ हों;
(ii) दस सदस्य, जहां तक संभव हो, विकलांग व्यक्ति हों, जो विकलांग व्यक्तियों से संबंधित गैर-सरकारी संगठनों या विकलांग व्यक्तियों के संगठनों का प्रतिनिधित्व करें:
बशर्ते कि मनोनीत दस सदस्यों में से कम से कम पांच सदस्य महिलाएं हों और कम से कम एक-एक व्यक्ति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से हो;
(iii) राष्ट्रीय स्तर के वाणिज्य एवं उद्योग मंडलों के अधिकतम तीन प्रतिनिधि;
(एस) भारत सरकार के संयुक्त सचिव, जो विकलांगता नीति के विषय से संबंधित हैं, सदस्य-सचिव, पदेन।
(2) केंद्रीय सलाहकार बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे—
(क) केंद्र सरकार में विकलांगता मामलों के विभाग के प्रभारी मंत्री, पदेन अध्यक्ष;
(ख) केंद्रीय सरकार के मंत्रालय में विकलांगता मामलों के विभाग से संबंधित प्रभारी राज्य मंत्री, पदेन उपाध्यक्ष;
(ग) संसद के तीन सदस्य, जिनमें से दो लोकसभा द्वारा और एक राज्यसभा द्वारा निर्वाचित होंगे, पदेन सदस्य होंगे;
(घ) सभी राज्यों के विकलांगता मामलों के प्रभारी मंत्री और संघ शासित प्रदेशों के प्रशासक या उपराज्यपाल, पदेन सदस्य;
(ई) भारत सरकार के सचिव, जो विकलांगता मामलों, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, स्कूली शिक्षा और साक्षरता, उच्च शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, व्यय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन, शहरी विकास, आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी, विधिक मामले, सार्वजनिक उद्यम, युवा मामले एवं खेल, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग एवं नागरिक उड्डयन मंत्रालयों या विभागों के प्रभारी हों, पदेन सदस्य;
(f) सचिव, राष्ट्रीय भारतीय रूपांतरण संस्थान (नीति) आयोग, सदस्य, पदेन ;
(जी) भारतीय पुनर्वास परिषद के अध्यक्ष, पदेन सदस्य;
(h) ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु-विकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट के अध्यक्ष, पदेन सदस्य;
(i) अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय विकलांग वित्त विकास निगम, सदस्य, पदेन ;
(जे) अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, कृत्रिम अंग निर्माण निगम, सदस्य, पदेन ;
(k) अध्यक्ष, रेल बोर्ड, सदस्य, पदेन ;
(एल) महानिदेशक, रोजगार एवं प्रशिक्षण, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, सदस्य, पदेन ;
(m) निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, सदस्य, पदेन ;
(n) अध्यक्ष, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, सदस्य, पदेन ;
(ओ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष, पदेन सदस्य;
(पी) अध्यक्ष, भारतीय चिकित्सा परिषद, सदस्य, पदेन ;
(q) निम्नलिखित संस्थानों के निदेशक:
(i) राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान, देहरादून;
(ii) राष्ट्रीय मानसिक रूप से विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद;
(iii) पंडित दीन दयाल उपाध्याय शारीरिक रूप से विकलांग संस्थान, नई दिल्ली;
(iv) अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण बाधित संस्थान, मुंबई;
(v) राष्ट्रीय अस्थिभंग संस्थान, कोलकाता;
(vi) राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कटक;
(vii) राष्ट्रीय बहुविकलांगता सशक्तिकरण संस्थान, चेन्नई;
(viii) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं विज्ञान संस्थान, बैंगलोर;
(ix) भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, नई दिल्ली, पदेन सदस्य;
(r) सदस्यों को केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत किया जाएगा,—
(i) पांच सदस्य जो विकलांगता और पुनर्वास के क्षेत्र में विशेषज्ञ हों;
(ii) दस सदस्य, जहां तक संभव हो, विकलांग व्यक्ति हों, जो विकलांग व्यक्तियों से संबंधित गैर-सरकारी संगठनों या विकलांग व्यक्तियों के संगठनों का प्रतिनिधित्व करें:
बशर्ते कि मनोनीत दस सदस्यों में से कम से कम पांच सदस्य महिलाएं हों और कम से कम एक-एक व्यक्ति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से हो;
(iii) राष्ट्रीय स्तर के वाणिज्य एवं उद्योग मंडलों के अधिकतम तीन प्रतिनिधि;
(एस) भारत सरकार के संयुक्त सचिव, जो विकलांगता नीति के विषय से संबंधित हैं, सदस्य-सचिव, पदेन।
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