RPD Act 46अध्याय VIII · Duties and Responsibilities of Appropriate Governments
धारा 46 · सेवा प्रदाताओं द्वारा पहुंच के लिए समय सीमा।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
सरकारी या निजी सेवा प्रदाता, केंद्र सरकार द्वारा धारा 40 के तहत बनाए गए अभिगम्यता संबंधी नियमों के अनुसार, ऐसे नियमों की अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर सेवाएं प्रदान करेंगे।
बशर्ते कि केंद्र सरकार मुख्य आयुक्त के परामर्श से उक्त नियमों के अनुसार कुछ श्रेणियों की सेवाएं प्रदान करने के लिए समय विस्तार प्रदान कर सकती है।
बशर्ते कि केंद्र सरकार मुख्य आयुक्त के परामर्श से उक्त नियमों के अनुसार कुछ श्रेणियों की सेवाएं प्रदान करने के लिए समय विस्तार प्रदान कर सकती है।
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