RPD Act 37अध्याय VI · Special Provisions for Persons with Benchmark Disabilities
धारा 37 · विशेष योजनाएँ और विकास कार्यक्रम।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
उपयुक्त सरकार और स्थानीय प्राधिकरण अधिसूचना द्वारा मानक विकलांगता वाले व्यक्तियों के हित में योजनाएँ बनाएंगे, ताकि निम्नलिखित प्रावधान किए जा सकें:
(क) सभी संबंधित योजनाओं और विकास कार्यक्रमों में कृषि भूमि और आवास के आवंटन में पांच प्रतिशत आरक्षण, जिसमें मानक विकलांगता वाली महिलाओं को उचित प्राथमिकता दी जाएगी;
(ख) सभी गरीबी उन्मूलन और विभिन्न विकासात्मक योजनाओं में पांच प्रतिशत आरक्षण, जिसमें मानक विकलांगता वाली महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी;
(ग) रियायती दर पर भूमि के आवंटन में पांच प्रतिशत आरक्षण, जहां ऐसी भूमि का उपयोग आवास, आश्रय, व्यवसाय, उद्यम, मनोरंजन केंद्र और उत्पादन केंद्रों की स्थापना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जाना है।
(क) सभी संबंधित योजनाओं और विकास कार्यक्रमों में कृषि भूमि और आवास के आवंटन में पांच प्रतिशत आरक्षण, जिसमें मानक विकलांगता वाली महिलाओं को उचित प्राथमिकता दी जाएगी;
(ख) सभी गरीबी उन्मूलन और विभिन्न विकासात्मक योजनाओं में पांच प्रतिशत आरक्षण, जिसमें मानक विकलांगता वाली महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी;
(ग) रियायती दर पर भूमि के आवंटन में पांच प्रतिशत आरक्षण, जहां ऐसी भूमि का उपयोग आवास, आश्रय, व्यवसाय, उद्यम, मनोरंजन केंद्र और उत्पादन केंद्रों की स्थापना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जाना है।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।

