RPD Act 23अध्याय IV · Skill Development and Employment
धारा 23 · शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) प्रत्येक सरकारी प्रतिष्ठान धारा 19 के प्रयोजन के लिए एक शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त करेगा और ऐसे अधिकारी की नियुक्ति के बारे में मुख्य आयुक्त या राज्य आयुक्त, जैसा भी मामला हो, को सूचित करेगा।
(2) धारा 20 के प्रावधानों के अनुपालन न होने से पीड़ित कोई भी व्यक्ति शिकायत निवारण अधिकारी के पास शिकायत दर्ज करा सकता है, जो इसकी जांच करेगा और सुधारात्मक कार्रवाई के लिए प्रतिष्ठान के साथ मामले को उठाएगा।
(3) शिकायत निवारण अधिकारी केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से शिकायतों का एक रजिस्टर बनाए रखेगा, और प्रत्येक शिकायत की जांच उसके पंजीकरण के दो सप्ताह के भीतर की जाएगी।
(4) यदि पीड़ित व्यक्ति अपनी शिकायत पर की गई कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, तो वह विकलांगता संबंधी जिला स्तरीय समिति से संपर्क कर सकता है।
(2) धारा 20 के प्रावधानों के अनुपालन न होने से पीड़ित कोई भी व्यक्ति शिकायत निवारण अधिकारी के पास शिकायत दर्ज करा सकता है, जो इसकी जांच करेगा और सुधारात्मक कार्रवाई के लिए प्रतिष्ठान के साथ मामले को उठाएगा।
(3) शिकायत निवारण अधिकारी केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से शिकायतों का एक रजिस्टर बनाए रखेगा, और प्रत्येक शिकायत की जांच उसके पंजीकरण के दो सप्ताह के भीतर की जाएगी।
(4) यदि पीड़ित व्यक्ति अपनी शिकायत पर की गई कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, तो वह विकलांगता संबंधी जिला स्तरीय समिति से संपर्क कर सकता है।
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