RPD Act 91अध्याय XVI · Offences and Penalties
धारा 91 · मानक विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित किसी भी लाभ का धोखाधड़ी से लाभ उठाने पर दंड।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
जो कोई भी मानक विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित किसी भी लाभ को धोखाधड़ी से प्राप्त करता है या प्राप्त करने का प्रयास करता है, उसे दो वर्ष तक के कारावास या एक लाख रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा।
अपराध एक नज़र में
- अधिकतम दंड
- 2 वर्ष
- जुर्माना
- ₹1,00,000
- संज्ञेय
- असंज्ञेय
- जमानतीय
- जमानतीय
- समझौता योग्य
- समझौता योग्य नहीं
- विचारण न्यायालय
- विशेष न्यायालय
- असंज्ञेय — पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के जाँच नहीं कर सकती
- जमानतीय — जमानत आपका अधिकार है — थाने से भी मिल सकती है
प्रथम अनुसूची भाग II के नियम से निकाला गया — धारावार सूचीबद्ध नहीं
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