RPD Act 21अध्याय IV · Skill Development and Employment
धारा 21 · समान अवसर नीति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) प्रत्येक प्रतिष्ठान केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से इस अध्याय के प्रावधानों के अनुसरण में उसके द्वारा प्रस्तावित उपायों का विवरण देते हुए समान अवसर नीति अधिसूचित करेगा।
(2) प्रत्येक प्रतिष्ठान उक्त नीति की एक प्रति मुख्य आयुक्त या राज्य आयुक्त, जैसा भी मामला हो, के पास पंजीकृत कराएगा।
(2) प्रत्येक प्रतिष्ठान उक्त नीति की एक प्रति मुख्य आयुक्त या राज्य आयुक्त, जैसा भी मामला हो, के पास पंजीकृत कराएगा।
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