RPD Act 78अध्याय XII · Chief Commissioner and State Commissioner for Persons with Disabilities
धारा 78 · मुख्य आयुक्त द्वारा वार्षिक और विशेष रिपोर्ट।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) मुख्य आयुक्त केंद्र सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और किसी भी समय किसी भी मामले पर विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है, जो उसकी राय में इतनी अत्यावश्यकता या महत्व का हो कि उसे वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने तक स्थगित न किया जाए।
(2) केंद्र सरकार मुख्य आयुक्त की वार्षिक और विशेष रिपोर्टों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, उनकी अनुशंसाओं पर की गई या प्रस्तावित कार्रवाई के ज्ञापन और अनुशंसाओं को अस्वीकार करने के कारणों (यदि कोई हो) के साथ प्रस्तुत करवाएगी।
(3) वार्षिक और विशेष रिपोर्टें ऐसे प्रारूप, तरीके से तैयार की जाएंगी और उनमें ऐसे विवरण होंगे जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं।
(2) केंद्र सरकार मुख्य आयुक्त की वार्षिक और विशेष रिपोर्टों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, उनकी अनुशंसाओं पर की गई या प्रस्तावित कार्रवाई के ज्ञापन और अनुशंसाओं को अस्वीकार करने के कारणों (यदि कोई हो) के साथ प्रस्तुत करवाएगी।
(3) वार्षिक और विशेष रिपोर्टें ऐसे प्रारूप, तरीके से तैयार की जाएंगी और उनमें ऐसे विवरण होंगे जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं।
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