RPD Act 20अध्याय IV · Skill Development and Employment
धारा 20 · रोजगार में भेदभाव न करना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) कोई भी सरकारी प्रतिष्ठान रोजगार से संबंधित किसी भी मामले में किसी विकलांग व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा:
बशर्ते कि उपयुक्त सरकार, किसी प्रतिष्ठान में किए जाने वाले कार्य के प्रकार को ध्यान में रखते हुए, अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हो, तो किसी प्रतिष्ठान को इस धारा के प्रावधानों से छूट दे सकती है।
(2) प्रत्येक सरकारी प्रतिष्ठान विकलांग कर्मचारियों को उचित आवास और उपयुक्त बाधा मुक्त और अनुकूल वातावरण प्रदान करेगा।
(3) किसी व्यक्ति को केवल विकलांगता के आधार पर पदोन्नति से वंचित नहीं किया जाएगा।
(4) कोई भी सरकारी प्रतिष्ठान किसी ऐसे कर्मचारी को सेवामुक्त नहीं करेगा या उसकी पदोन्नति में कमी नहीं करेगा, जो अपनी सेवा के दौरान विकलांग हो जाता है:
बशर्ते कि यदि कोई कर्मचारी विकलांगता प्राप्त करने के बाद अपने वर्तमान पद के लिए उपयुक्त नहीं है, तो उसे समान वेतनमान और सेवा लाभों वाले किसी अन्य पद पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा:
इसके अलावा, यदि कर्मचारी को किसी पद पर समायोजित करना संभव न हो, तो उसे उपयुक्त पद उपलब्ध होने तक या सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त होने तक, जो भी पहले हो, अतिरिक्त पद पर रखा जा सकता है।
(5) उपयुक्त सरकार विकलांग कर्मचारियों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए नीतियां बना सकती है।
बशर्ते कि उपयुक्त सरकार, किसी प्रतिष्ठान में किए जाने वाले कार्य के प्रकार को ध्यान में रखते हुए, अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हो, तो किसी प्रतिष्ठान को इस धारा के प्रावधानों से छूट दे सकती है।
(2) प्रत्येक सरकारी प्रतिष्ठान विकलांग कर्मचारियों को उचित आवास और उपयुक्त बाधा मुक्त और अनुकूल वातावरण प्रदान करेगा।
(3) किसी व्यक्ति को केवल विकलांगता के आधार पर पदोन्नति से वंचित नहीं किया जाएगा।
(4) कोई भी सरकारी प्रतिष्ठान किसी ऐसे कर्मचारी को सेवामुक्त नहीं करेगा या उसकी पदोन्नति में कमी नहीं करेगा, जो अपनी सेवा के दौरान विकलांग हो जाता है:
बशर्ते कि यदि कोई कर्मचारी विकलांगता प्राप्त करने के बाद अपने वर्तमान पद के लिए उपयुक्त नहीं है, तो उसे समान वेतनमान और सेवा लाभों वाले किसी अन्य पद पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा:
इसके अलावा, यदि कर्मचारी को किसी पद पर समायोजित करना संभव न हो, तो उसे उपयुक्त पद उपलब्ध होने तक या सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त होने तक, जो भी पहले हो, अतिरिक्त पद पर रखा जा सकता है।
(5) उपयुक्त सरकार विकलांग कर्मचारियों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए नीतियां बना सकती है।
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