RPD Act 13अध्याय II · Rights and Entitlements
धारा 13 · कानूनी हैसियत।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) उपयुक्त सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि विकलांग व्यक्तियों को अन्य लोगों के समान ही चल या अचल संपत्ति का स्वामित्व या विरासत में प्राप्त करने, अपने वित्तीय मामलों को नियंत्रित करने और बैंक ऋण, बंधक और वित्तीय ऋण के अन्य रूपों तक पहुंच प्राप्त करने का अधिकार हो।
(2) उपयुक्त सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि विकलांग व्यक्ति जीवन के सभी पहलुओं में अन्य लोगों के समान कानूनी क्षमता का आनंद लें और कानून के समक्ष किसी भी अन्य व्यक्ति के समान हर जगह समान मान्यता का अधिकार रखें।
(3) जब किसी वित्तीय, संपत्ति या अन्य आर्थिक लेनदेन में सहायता प्रदान करने वाले व्यक्ति और विकलांग व्यक्ति के बीच हितों का टकराव उत्पन्न होता है, तो सहायता प्रदान करने वाला व्यक्ति उस लेनदेन में विकलांग व्यक्ति को सहायता प्रदान करने से परहेज करेगा।
बशर्ते कि केवल इस आधार पर हितों के टकराव की धारणा नहीं बनाई जाएगी कि सहायता प्रदान करने वाला व्यक्ति विकलांग व्यक्ति से रक्त संबंध, वैवाहिक संबंध या गोद लेने के संबंध से जुड़ा हुआ है।
(4) विकलांग व्यक्ति किसी भी सहायता व्यवस्था में परिवर्तन, संशोधन या उसे समाप्त कर सकता है और किसी अन्य व्यक्ति से सहायता मांग सकता है:
बशर्ते कि ऐसा परिवर्तन, संशोधन या विघटन भविष्योन्मुखी प्रकृति का होगा और उपर्युक्त सहायता व्यवस्था के तहत विकलांग व्यक्ति द्वारा किए गए किसी भी तृतीय-पक्ष लेनदेन को रद्द नहीं करेगा।
(5) विकलांग व्यक्ति को सहायता प्रदान करने वाला कोई भी व्यक्ति अनुचित प्रभाव नहीं डालेगा तथा उसकी स्वायत्तता, गरिमा और निजता का सम्मान करेगा।
(2) उपयुक्त सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि विकलांग व्यक्ति जीवन के सभी पहलुओं में अन्य लोगों के समान कानूनी क्षमता का आनंद लें और कानून के समक्ष किसी भी अन्य व्यक्ति के समान हर जगह समान मान्यता का अधिकार रखें।
(3) जब किसी वित्तीय, संपत्ति या अन्य आर्थिक लेनदेन में सहायता प्रदान करने वाले व्यक्ति और विकलांग व्यक्ति के बीच हितों का टकराव उत्पन्न होता है, तो सहायता प्रदान करने वाला व्यक्ति उस लेनदेन में विकलांग व्यक्ति को सहायता प्रदान करने से परहेज करेगा।
बशर्ते कि केवल इस आधार पर हितों के टकराव की धारणा नहीं बनाई जाएगी कि सहायता प्रदान करने वाला व्यक्ति विकलांग व्यक्ति से रक्त संबंध, वैवाहिक संबंध या गोद लेने के संबंध से जुड़ा हुआ है।
(4) विकलांग व्यक्ति किसी भी सहायता व्यवस्था में परिवर्तन, संशोधन या उसे समाप्त कर सकता है और किसी अन्य व्यक्ति से सहायता मांग सकता है:
बशर्ते कि ऐसा परिवर्तन, संशोधन या विघटन भविष्योन्मुखी प्रकृति का होगा और उपर्युक्त सहायता व्यवस्था के तहत विकलांग व्यक्ति द्वारा किए गए किसी भी तृतीय-पक्ष लेनदेन को रद्द नहीं करेगा।
(5) विकलांग व्यक्ति को सहायता प्रदान करने वाला कोई भी व्यक्ति अनुचित प्रभाव नहीं डालेगा तथा उसकी स्वायत्तता, गरिमा और निजता का सम्मान करेगा।
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