RPD Act 58अध्याय X · Certification of Specified Disabilities
धारा 58 · प्रमाणीकरण की प्रक्रिया।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) कोई भी निर्दिष्ट विकलांगता वाला व्यक्ति, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से, अधिकार क्षेत्र रखने वाले प्रमाणन प्राधिकारी को विकलांगता का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन कर सकता है।
(2) उपधारा (1) के अंतर्गत आवेदन प्राप्त होने पर, प्रमाणन प्राधिकारी धारा 56 के अंतर्गत अधिसूचित प्रासंगिक दिशा-निर्देशों के अनुसार संबंधित व्यक्ति की विकलांगता का आकलन करेगा, और ऐसे आकलन के बाद, जैसा भी मामला हो,—
(क) केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में ऐसे व्यक्ति को विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करना;
(ख) उसे लिखित रूप में सूचित करें कि उसे कोई निर्दिष्ट विकलांगता नहीं है।
(3) इस धारा के तहत जारी विकलांगता प्रमाण पत्र पूरे देश में मान्य होगा।
(2) उपधारा (1) के अंतर्गत आवेदन प्राप्त होने पर, प्रमाणन प्राधिकारी धारा 56 के अंतर्गत अधिसूचित प्रासंगिक दिशा-निर्देशों के अनुसार संबंधित व्यक्ति की विकलांगता का आकलन करेगा, और ऐसे आकलन के बाद, जैसा भी मामला हो,—
(क) केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में ऐसे व्यक्ति को विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करना;
(ख) उसे लिखित रूप में सूचित करें कि उसे कोई निर्दिष्ट विकलांगता नहीं है।
(3) इस धारा के तहत जारी विकलांगता प्रमाण पत्र पूरे देश में मान्य होगा।
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