RPD Act 19अध्याय IV · Skill Development and Employment
धारा 19 · व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वरोजगार।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) उपयुक्त सरकार विकलांग व्यक्तियों के रोजगार को सुगम बनाने और समर्थन देने के लिए रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने सहित योजनाएँ और कार्यक्रम तैयार करेगी, विशेषकर उनके व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वरोजगार के लिए।
(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट योजनाओं एवं कार्यक्रमों में निम्नलिखित प्रावधान होंगे---
(क) सभी मुख्यधारा की औपचारिक और अनौपचारिक व्यावसायिक एवं कौशल प्रशिक्षण योजनाओं और कार्यक्रमों में विकलांग व्यक्तियों को शामिल करना;
(ख) यह सुनिश्चित करना कि विकलांग व्यक्ति को विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए पर्याप्त सहायता और सुविधाएं प्राप्त हों;
(ग) बाजार से सक्रिय रूप से जुड़े विकलांग व्यक्तियों, विकासात्मक, बौद्धिक, बहु-विकलांगता और ऑटिज्म से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए विशेष कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम;
(घ) रियायती दरों पर दिए जाने वाले ऋण, जिनमें सूक्ष्म ऋण भी शामिल हैं;
(ई) विकलांग व्यक्तियों द्वारा निर्मित उत्पादों का विपणन; और
(f) कौशल प्रशिक्षण और स्वरोजगार में हुई प्रगति पर अलग-अलग आंकड़ों का रखरखाव, जिसमें विकलांग व्यक्ति भी शामिल हैं।
(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट योजनाओं एवं कार्यक्रमों में निम्नलिखित प्रावधान होंगे---
(क) सभी मुख्यधारा की औपचारिक और अनौपचारिक व्यावसायिक एवं कौशल प्रशिक्षण योजनाओं और कार्यक्रमों में विकलांग व्यक्तियों को शामिल करना;
(ख) यह सुनिश्चित करना कि विकलांग व्यक्ति को विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए पर्याप्त सहायता और सुविधाएं प्राप्त हों;
(ग) बाजार से सक्रिय रूप से जुड़े विकलांग व्यक्तियों, विकासात्मक, बौद्धिक, बहु-विकलांगता और ऑटिज्म से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए विशेष कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम;
(घ) रियायती दरों पर दिए जाने वाले ऋण, जिनमें सूक्ष्म ऋण भी शामिल हैं;
(ई) विकलांग व्यक्तियों द्वारा निर्मित उत्पादों का विपणन; और
(f) कौशल प्रशिक्षण और स्वरोजगार में हुई प्रगति पर अलग-अलग आंकड़ों का रखरखाव, जिसमें विकलांग व्यक्ति भी शामिल हैं।
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