RPD Act 34अध्याय VI · Special Provisions for Persons with Benchmark Disabilities
धारा 34 · आरक्षण।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) प्रत्येक उपयुक्त सरकार प्रत्येक सरकारी प्रतिष्ठान में, मानदंड विकलांगता वाले व्यक्तियों से भरे जाने वाले पदों के प्रत्येक समूह में, कैडर संख्या में रिक्तियों की कुल संख्या के कम से कम चार प्रतिशत पद नियुक्त करेगी, जिनमें से एक प्रतिशत पद खंड (क) , (ख) और (ग) के अंतर्गत मानदंड विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए और एक प्रतिशत पद खंड (घ) और (ङ) के अंतर्गत मानदंड विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षित होंगे, अर्थात्:---
(क) अंधापन और कम दृष्टि;
(ख) बहरे और कम सुनने वाले;
(ग) मस्तिष्क पक्षाघात, कुष्ठ रोग से ठीक हुए व्यक्ति, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित और मांसपेशीय डिस्ट्रॉफी सहित चलने-फिरने में अक्षमता;
(घ) ऑटिज्म, बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट अधिगम अक्षमता और मानसिक बीमारी;
(e) खंड (a) से (d) के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों में से, जिनमें बधिर-अंधता भी शामिल है, प्रत्येक विकलांगता के लिए चिन्हित पदों में बहु-विकलांगता वाले व्यक्तियों को नियुक्त किया जाएगा:
बशर्ते कि पदोन्नति में आरक्षण समय-समय पर उपयुक्त सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार होगा:
इसके अलावा, उपयुक्त सरकार, मुख्य आयुक्त या राज्य आयुक्त से परामर्श करके, किसी सरकारी प्रतिष्ठान में किए जाने वाले कार्य के प्रकार को ध्यान में रखते हुए, अधिसूचना द्वारा और ऐसी अधिसूचनाओं में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, किसी भी सरकारी प्रतिष्ठान को इस धारा के प्रावधानों से छूट दे सकती है।
(2) यदि किसी भर्ती वर्ष में उपयुक्त मानक विकलांगता वाले व्यक्ति की अनुपलब्धता या किसी अन्य पर्याप्त कारण से कोई रिक्ति भरी नहीं जा सकती है, तो ऐसी रिक्ति को अगले भर्ती वर्ष में आगे ले जाया जाएगा और यदि अगले भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त मानक विकलांगता वाला व्यक्ति उपलब्ध नहीं होता है, तो इसे पहले पांच श्रेणियों के बीच अदला-बदली द्वारा भरा जा सकता है और केवल तभी जब उस वर्ष में पद के लिए कोई विकलांग व्यक्ति उपलब्ध न हो, तो नियोक्ता विकलांग व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति द्वारा रिक्ति को भरेगा:
बशर्ते कि यदि किसी प्रतिष्ठान में रिक्तियों की प्रकृति ऐसी है कि किसी विशेष श्रेणी के व्यक्ति को नियोजित नहीं किया जा सकता है, तो उपयुक्त सरकार की पूर्व स्वीकृति से रिक्तियों को पांच श्रेणियों के बीच अदला-बदली किया जा सकता है।
(3) उपयुक्त सरकार अधिसूचना द्वारा मानक विकलांगता वाले व्यक्तियों के रोजगार के लिए ऊपरी आयु सीमा में ऐसी छूट प्रदान कर सकती है, जैसा वह उचित समझे।
(क) अंधापन और कम दृष्टि;
(ख) बहरे और कम सुनने वाले;
(ग) मस्तिष्क पक्षाघात, कुष्ठ रोग से ठीक हुए व्यक्ति, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित और मांसपेशीय डिस्ट्रॉफी सहित चलने-फिरने में अक्षमता;
(घ) ऑटिज्म, बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट अधिगम अक्षमता और मानसिक बीमारी;
(e) खंड (a) से (d) के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों में से, जिनमें बधिर-अंधता भी शामिल है, प्रत्येक विकलांगता के लिए चिन्हित पदों में बहु-विकलांगता वाले व्यक्तियों को नियुक्त किया जाएगा:
बशर्ते कि पदोन्नति में आरक्षण समय-समय पर उपयुक्त सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार होगा:
इसके अलावा, उपयुक्त सरकार, मुख्य आयुक्त या राज्य आयुक्त से परामर्श करके, किसी सरकारी प्रतिष्ठान में किए जाने वाले कार्य के प्रकार को ध्यान में रखते हुए, अधिसूचना द्वारा और ऐसी अधिसूचनाओं में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, किसी भी सरकारी प्रतिष्ठान को इस धारा के प्रावधानों से छूट दे सकती है।
(2) यदि किसी भर्ती वर्ष में उपयुक्त मानक विकलांगता वाले व्यक्ति की अनुपलब्धता या किसी अन्य पर्याप्त कारण से कोई रिक्ति भरी नहीं जा सकती है, तो ऐसी रिक्ति को अगले भर्ती वर्ष में आगे ले जाया जाएगा और यदि अगले भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त मानक विकलांगता वाला व्यक्ति उपलब्ध नहीं होता है, तो इसे पहले पांच श्रेणियों के बीच अदला-बदली द्वारा भरा जा सकता है और केवल तभी जब उस वर्ष में पद के लिए कोई विकलांग व्यक्ति उपलब्ध न हो, तो नियोक्ता विकलांग व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति द्वारा रिक्ति को भरेगा:
बशर्ते कि यदि किसी प्रतिष्ठान में रिक्तियों की प्रकृति ऐसी है कि किसी विशेष श्रेणी के व्यक्ति को नियोजित नहीं किया जा सकता है, तो उपयुक्त सरकार की पूर्व स्वीकृति से रिक्तियों को पांच श्रेणियों के बीच अदला-बदली किया जा सकता है।
(3) उपयुक्त सरकार अधिसूचना द्वारा मानक विकलांगता वाले व्यक्तियों के रोजगार के लिए ऊपरी आयु सीमा में ऐसी छूट प्रदान कर सकती है, जैसा वह उचित समझे।
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