RPD Act 61अध्याय XI · Central and State Advisory Boards on Disability and District Level Committee
धारा 61 · सदस्यों की सेवा के नियम एवं शर्तें।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम के अधीन अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा, धारा 60 की उपधारा (2) के खंड (आर) के अधीन मनोनीत केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का सदस्य अपने मनोनीत होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा:
बशर्ते कि ऐसा सदस्य, अपने कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद, अपने उत्तराधिकारी के पदभार ग्रहण करने तक पद पर बना रहेगा।
(2) केंद्र सरकार, यदि उचित समझे, तो धारा 60 की उपधारा (2) के खंड (आर) के अधीन मनोनीत किसी सदस्य को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले, उसके विरुद्ध कारण बताने का उचित अवसर देने के बाद, हटा सकती है।
(3) धारा 60 की उपधारा (2) के खंड (आर) के अधीन मनोनीत सदस्य किसी भी समय केंद्र सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर से लिखित रूप में अपना पद त्याग सकता है और उस समय उक्त सदस्य का पद रिक्त हो जाएगा।
(4) केंद्रीय सलाहकार बोर्ड में आकस्मिक रिक्ति को नए नामांकन द्वारा भरा जाएगा और रिक्ति को भरने के लिए नामित व्यक्ति केवल उस सदस्य के शेष कार्यकाल के लिए पद धारण करेगा जिसके स्थान पर उसे इस प्रकार नामित किया गया था।
(5) धारा 60 की उपधारा (2) के खंड (आर) के उपखंड (आई) या उपखंड (आई) के तहत मनोनीत सदस्य पुनर्नामांकन के लिए पात्र होगा।
(6) धारा 60 की उपधारा (2) के खंड (आर) के उपखंड (आई) और उपखंड (आईआई) के अधीन मनोनीत सदस्यों को ऐसे भत्ते प्राप्त होंगे जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं।
बशर्ते कि ऐसा सदस्य, अपने कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद, अपने उत्तराधिकारी के पदभार ग्रहण करने तक पद पर बना रहेगा।
(2) केंद्र सरकार, यदि उचित समझे, तो धारा 60 की उपधारा (2) के खंड (आर) के अधीन मनोनीत किसी सदस्य को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले, उसके विरुद्ध कारण बताने का उचित अवसर देने के बाद, हटा सकती है।
(3) धारा 60 की उपधारा (2) के खंड (आर) के अधीन मनोनीत सदस्य किसी भी समय केंद्र सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर से लिखित रूप में अपना पद त्याग सकता है और उस समय उक्त सदस्य का पद रिक्त हो जाएगा।
(4) केंद्रीय सलाहकार बोर्ड में आकस्मिक रिक्ति को नए नामांकन द्वारा भरा जाएगा और रिक्ति को भरने के लिए नामित व्यक्ति केवल उस सदस्य के शेष कार्यकाल के लिए पद धारण करेगा जिसके स्थान पर उसे इस प्रकार नामित किया गया था।
(5) धारा 60 की उपधारा (2) के खंड (आर) के उपखंड (आई) या उपखंड (आई) के तहत मनोनीत सदस्य पुनर्नामांकन के लिए पात्र होगा।
(6) धारा 60 की उपधारा (2) के खंड (आर) के उपखंड (आई) और उपखंड (आईआई) के अधीन मनोनीत सदस्यों को ऐसे भत्ते प्राप्त होंगे जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं।
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