RPD Act 51अध्याय IX · Registration of Institutions for Persons with Disabilities and Grants to Such Institutions
धारा 51 · पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन और उसका प्रदान किया जाना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए प्रत्येक आवेदन सक्षम प्राधिकारी को ऐसे प्रपत्र और ऐसे तरीके से किया जाएगा जैसा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए।
(2) उपधारा (1) के अंतर्गत आवेदन प्राप्त होने पर, सक्षम प्राधिकारी ऐसी जाँच करेगा जैसा वह उचित समझे और संतुष्ट होने पर कि आवेदक ने इस अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों की आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, वह आवेदन प्राप्त होने के नब्बे दिनों के भीतर आवेदक को पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करेगा और यदि संतुष्ट न हो, तो सक्षम प्राधिकारी आदेश द्वारा आवेदनित प्रमाण पत्र प्रदान करने से इनकार कर देगा।
बशर्ते कि प्रमाण पत्र देने से इनकार करने का कोई भी आदेश देने से पहले, सक्षम प्राधिकारी आवेदक को सुनवाई का उचित अवसर देगा और प्रमाण पत्र देने से इनकार करने का प्रत्येक आदेश आवेदक को लिखित रूप में सूचित किया जाएगा।
(3) उपधारा (2) के अंतर्गत पंजीकरण का कोई प्रमाण पत्र तब तक प्रदान नहीं किया जाएगा जब तक कि वह संस्था जिसके संबंध में आवेदन किया गया है, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सुविधाओं को प्रदान करने और मानकों को पूरा करने की स्थिति में न हो।
(4) उपधारा (2) के अधीन प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाण पत्र,—
(क) धारा 52 के तहत निरस्त न किए जाने तक, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अवधि तक लागू रहेगा;
(ख) इसे समय-समय पर समान अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है; और
(ग) यह ऐसे स्वरूप में होगा और ऐसी शर्तों के अधीन होगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
(5) पंजीकरण प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए आवेदन वैधता अवधि की समाप्ति से कम से कम साठ दिन पहले किया जाएगा।
(6) पंजीकरण प्रमाण पत्र की एक प्रति संस्था द्वारा एक प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित की जाएगी।
(7) उपधारा (1) या उपधारा (5) के अंतर्गत किए गए प्रत्येक आवेदन का निपटारा सक्षम प्राधिकारी द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर किया जाएगा।
(2) उपधारा (1) के अंतर्गत आवेदन प्राप्त होने पर, सक्षम प्राधिकारी ऐसी जाँच करेगा जैसा वह उचित समझे और संतुष्ट होने पर कि आवेदक ने इस अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों की आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, वह आवेदन प्राप्त होने के नब्बे दिनों के भीतर आवेदक को पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करेगा और यदि संतुष्ट न हो, तो सक्षम प्राधिकारी आदेश द्वारा आवेदनित प्रमाण पत्र प्रदान करने से इनकार कर देगा।
बशर्ते कि प्रमाण पत्र देने से इनकार करने का कोई भी आदेश देने से पहले, सक्षम प्राधिकारी आवेदक को सुनवाई का उचित अवसर देगा और प्रमाण पत्र देने से इनकार करने का प्रत्येक आदेश आवेदक को लिखित रूप में सूचित किया जाएगा।
(3) उपधारा (2) के अंतर्गत पंजीकरण का कोई प्रमाण पत्र तब तक प्रदान नहीं किया जाएगा जब तक कि वह संस्था जिसके संबंध में आवेदन किया गया है, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सुविधाओं को प्रदान करने और मानकों को पूरा करने की स्थिति में न हो।
(4) उपधारा (2) के अधीन प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाण पत्र,—
(क) धारा 52 के तहत निरस्त न किए जाने तक, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अवधि तक लागू रहेगा;
(ख) इसे समय-समय पर समान अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है; और
(ग) यह ऐसे स्वरूप में होगा और ऐसी शर्तों के अधीन होगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
(5) पंजीकरण प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए आवेदन वैधता अवधि की समाप्ति से कम से कम साठ दिन पहले किया जाएगा।
(6) पंजीकरण प्रमाण पत्र की एक प्रति संस्था द्वारा एक प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित की जाएगी।
(7) उपधारा (1) या उपधारा (5) के अंतर्गत किए गए प्रत्येक आवेदन का निपटारा सक्षम प्राधिकारी द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर किया जाएगा।
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