IF Act 80अध्याय XIII · Miscellaneous
धारा 80 · उन वनों का प्रबन्ध जो सरकार और अन्य व्यक्तियों की संयुक्त सम्पत्ति है
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) यदि सरकार और कोई व्यक्ति किसी वन या बंजर भूमि में, या उसकी पूरी उपज या उसके किसी भाग में संयुक्ततः हितबद्ध है, तो राज्य सरकार या तो-
(क) उसमें ऐसे व्यक्ति को उसके हित के लिए लेखा देते रहते हुए, ऐसे वन, बंजर भूमि या उपज का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लेगी, या
(ख) इस प्रकार संयुक्ततः हितबद्ध व्यक्ति द्वारा वन, बंजर भूमि या उपज का प्रबन्ध करने के लिए ऐसे विनियम निकाल सकेगी जैसे वह उसके प्रबंध और उसमें के सब पक्षकारों के हितों में आवश्यक समझती है।
(2) जब कि उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन सरकार किसी वन, बंजर भूमि या उपज का प्रबन्ध अपने हाथ में लेती है, तब वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकेगी कि ऐसे वन, बंजर भूमि या उपज को अध्याय 2 और 4 में अन्तर्विष्ट कोई उपबन्ध लागू होंगे और तदुपरि ऐसे उपबन्ध तदनुसार लागू होंगे।
(क) उसमें ऐसे व्यक्ति को उसके हित के लिए लेखा देते रहते हुए, ऐसे वन, बंजर भूमि या उपज का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लेगी, या
(ख) इस प्रकार संयुक्ततः हितबद्ध व्यक्ति द्वारा वन, बंजर भूमि या उपज का प्रबन्ध करने के लिए ऐसे विनियम निकाल सकेगी जैसे वह उसके प्रबंध और उसमें के सब पक्षकारों के हितों में आवश्यक समझती है।
(2) जब कि उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन सरकार किसी वन, बंजर भूमि या उपज का प्रबन्ध अपने हाथ में लेती है, तब वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकेगी कि ऐसे वन, बंजर भूमि या उपज को अध्याय 2 और 4 में अन्तर्विष्ट कोई उपबन्ध लागू होंगे और तदुपरि ऐसे उपबन्ध तदनुसार लागू होंगे।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।

