IF Act 41अध्याय VII · Ofthe Controlof Timberandotherforest-produce in Transit
धारा 41 · वन-उपज के अभिवहन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इमारती लकड़ी के बहाने के विषय में, सब नदियां और उनके तटों का नियंत्रण और थल या जल द्वारा अभिवहन में की इमारती लकड़ी और अन्य वन-उपज का नियंत्रण, राज्य सरकार में निहित है और वह सब इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज के अभिवहन को विनियमित करने के लिए नियम बना सकेगी।
(2) विशेषतः और पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम-
(क) उन मार्गों को विहित कर सकेंगे जिन द्वारा ही इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज, राज्य में आयात या राज्य से निर्यात या राज्य के अन्दर स्थानान्तरित की जा सकेगी,
(ख) किसी ऐसे अधिकारी के पास के बिना, जो उसे देने के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत है, या ऐसे पास की शर्तों के अनुसार से अन्यथा ऐसी इमारती लकड़ी या अन्य उपज के आयात या निर्यात या स्थानान्तरण को प्रतिषिद्ध कर सकेंगे,
(ग) ऐसे पासों के दिए जाने, पेश करने और वापस करने के लिए और उनके लिए फीसों के दिए जाने के लिए उपबन्ध कर सकेंगे,
(घ) अभिवहन में की इमारती लकड़ी या अन्य बन-उपज को, जिसके विषय में यह विश्वास करने का कारण है कि उसकी कीमत के कारण या उस पर देय किसी शुल्क, फीस, या स्वामिस्व या प्रभार के कारण कोई धन सरकार को देय है या जिस पर इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए चिह्न लगाना वांछनीय है, रोक लेने, उसके बारे में रिपोर्ट देने, उसे परीक्षित करने, या चिहिनत करने के लिए उपबन्ध कर सकेंगे,
(ङ) उन डिपुओं की स्थापना और विनियमन के लिए, जिनमें ऐसी इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज उन व्यक्तियों द्वारा जिनके भारसाधन में वह है, परीक्षा के लिए या ऐसे धन के दिए जाने के लिए, या इस हेतु कि ऐसे चिह्न उन पर लगाए जाएं, ले जाई जाएगी और उन शर्तों का जिनके अधीन ऐसी इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज ऐसे डिपुओं को लाई जाएगी, उनमें संगृहीत की जाएगी और उन से हटाई जाएंगी, उपबन्ध कर सकेंगे,
(च) इमारती लकड़ी और अन्य वन-उपज के अभिवहन के लिए प्रयुक्त किसी नदी की धारा या तटों को बन्द करना या बाधित करना और ऐसी किसी नदीं में घास, झाड़ झंखाड, शाखाएं या पत्तियां फेंकना या ऐसा कोई अन्य कार्य करना जिससे ऐसी नदीं बन्द या बाधित हो जाए, प्रतिषिद्ध कर सकेंगे,
(छ) ऐसी किसी नदी की धारा या किनारों की किसी बाधा के निवारण या हटाने के लिए और उस व्यक्ति से, जिसके कार्यों और उपेक्षा के कारण यह आवश्यक हुआ है, ऐसे निवारण या हटाने का खर्चा वसूल करने के लिए उपबन्ध कर सकेंगे,
(ज) विनिर्दिष्ट स्थानीय सीमाओं के अन्दर, लकड़ी की चिराई के लिए गड्डा बनाना, इमारती लकड़ी को संपरिवर्तित करना, काट लेना, जलाना, छिपाना या उस पर चिह्न लगाना, उस पर किन्हीं चिहनों को बदलना या मिटाना या चिहन लगाने वाले हथौडे या इमारती लकड़ी को चिहिनत करने के लिए प्रयुक्त अन्य उपकरणों को कब्जे में रखना या साथ ले जाना, पूर्ण रूप से या शर्तों के अधीन प्रतिषिद्ध कर सकेंगे,
(अ) इमारती लकड़ी के लिए सम्पत्ति संबंधी चिह्नों के प्रयोग और ऐसे चिह्नों के रजिस्ट्रीकरण को विनियमित कर सकेंगे, उस समय को विहित कर सकेंगे, जिसके लिए ऐसा रजिस्ट्रीकरण प्रभावी रहेगा, ऐसे चिह्नों की उस संख्या को सीमित कर सकेंगे जो किसी व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रीकृत किए जा सकेंगे, और ऐसे रजिस्ट्रीकरण के लिए फीसों के उद्ग्रहण के लिए उपबन्ध कर सकेंगे।
(3) राज्य सरकार निदेश दे सकेगी कि इस धारा के अधीन बनाया गया कोई नियम इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज के किसी विनिर्दिष्ट वर्ग को या किसी विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र को लागू नहीं होगा।
(2) विशेषतः और पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम-
(क) उन मार्गों को विहित कर सकेंगे जिन द्वारा ही इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज, राज्य में आयात या राज्य से निर्यात या राज्य के अन्दर स्थानान्तरित की जा सकेगी,
(ख) किसी ऐसे अधिकारी के पास के बिना, जो उसे देने के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत है, या ऐसे पास की शर्तों के अनुसार से अन्यथा ऐसी इमारती लकड़ी या अन्य उपज के आयात या निर्यात या स्थानान्तरण को प्रतिषिद्ध कर सकेंगे,
(ग) ऐसे पासों के दिए जाने, पेश करने और वापस करने के लिए और उनके लिए फीसों के दिए जाने के लिए उपबन्ध कर सकेंगे,
(घ) अभिवहन में की इमारती लकड़ी या अन्य बन-उपज को, जिसके विषय में यह विश्वास करने का कारण है कि उसकी कीमत के कारण या उस पर देय किसी शुल्क, फीस, या स्वामिस्व या प्रभार के कारण कोई धन सरकार को देय है या जिस पर इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए चिह्न लगाना वांछनीय है, रोक लेने, उसके बारे में रिपोर्ट देने, उसे परीक्षित करने, या चिहिनत करने के लिए उपबन्ध कर सकेंगे,
(ङ) उन डिपुओं की स्थापना और विनियमन के लिए, जिनमें ऐसी इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज उन व्यक्तियों द्वारा जिनके भारसाधन में वह है, परीक्षा के लिए या ऐसे धन के दिए जाने के लिए, या इस हेतु कि ऐसे चिह्न उन पर लगाए जाएं, ले जाई जाएगी और उन शर्तों का जिनके अधीन ऐसी इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज ऐसे डिपुओं को लाई जाएगी, उनमें संगृहीत की जाएगी और उन से हटाई जाएंगी, उपबन्ध कर सकेंगे,
(च) इमारती लकड़ी और अन्य वन-उपज के अभिवहन के लिए प्रयुक्त किसी नदी की धारा या तटों को बन्द करना या बाधित करना और ऐसी किसी नदीं में घास, झाड़ झंखाड, शाखाएं या पत्तियां फेंकना या ऐसा कोई अन्य कार्य करना जिससे ऐसी नदीं बन्द या बाधित हो जाए, प्रतिषिद्ध कर सकेंगे,
(छ) ऐसी किसी नदी की धारा या किनारों की किसी बाधा के निवारण या हटाने के लिए और उस व्यक्ति से, जिसके कार्यों और उपेक्षा के कारण यह आवश्यक हुआ है, ऐसे निवारण या हटाने का खर्चा वसूल करने के लिए उपबन्ध कर सकेंगे,
(ज) विनिर्दिष्ट स्थानीय सीमाओं के अन्दर, लकड़ी की चिराई के लिए गड्डा बनाना, इमारती लकड़ी को संपरिवर्तित करना, काट लेना, जलाना, छिपाना या उस पर चिह्न लगाना, उस पर किन्हीं चिहनों को बदलना या मिटाना या चिहन लगाने वाले हथौडे या इमारती लकड़ी को चिहिनत करने के लिए प्रयुक्त अन्य उपकरणों को कब्जे में रखना या साथ ले जाना, पूर्ण रूप से या शर्तों के अधीन प्रतिषिद्ध कर सकेंगे,
(अ) इमारती लकड़ी के लिए सम्पत्ति संबंधी चिह्नों के प्रयोग और ऐसे चिह्नों के रजिस्ट्रीकरण को विनियमित कर सकेंगे, उस समय को विहित कर सकेंगे, जिसके लिए ऐसा रजिस्ट्रीकरण प्रभावी रहेगा, ऐसे चिह्नों की उस संख्या को सीमित कर सकेंगे जो किसी व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रीकृत किए जा सकेंगे, और ऐसे रजिस्ट्रीकरण के लिए फीसों के उद्ग्रहण के लिए उपबन्ध कर सकेंगे।
(3) राज्य सरकार निदेश दे सकेगी कि इस धारा के अधीन बनाया गया कोई नियम इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज के किसी विनिर्दिष्ट वर्ग को या किसी विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र को लागू नहीं होगा।
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