IF Act 64अध्याय IX · Penalties and Procedure
धारा 64 · वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध यह युक्तियुक्त संदेह विद्यमान है कि वह एक मास या उससे अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी वन विषयक अपराध से सम्पृक्त है, कोई वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी किसी मजिस्ट्रेट के आदेशों के और किसी वांरट के बिना गिरफ्तार कर सकेगा।
(2) इस धारा के अधीन गिरफ्तार करने वाला हर अधिकारी किसी अनावश्यक विलम्ब के बिना और बन्धपत्र पर निर्मुक्त करने संबंधी अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को ऐसे मजिस्ट्रेट के, जिसे इस मामले में अधिकारिता प्राप्त है, समक्ष या निकटतम पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी के पास ले जाएगा या भेजेगा।
(3) इस धारा की किसी बात की बावत यह नहीं समझा जाएगा कि वह ऐसे कार्य के लिए, जो अध्याय 4 के अधीन अपराध है, ऐसी गिरफ्तारी करने के लिए प्राधिकृत करती है, जब तक कि धारा 30 के खण्ड (ग) के अधीन ऐसा कार्य प्रतिषिद्ध न कर दिया गया हो।
(2) इस धारा के अधीन गिरफ्तार करने वाला हर अधिकारी किसी अनावश्यक विलम्ब के बिना और बन्धपत्र पर निर्मुक्त करने संबंधी अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को ऐसे मजिस्ट्रेट के, जिसे इस मामले में अधिकारिता प्राप्त है, समक्ष या निकटतम पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी के पास ले जाएगा या भेजेगा।
(3) इस धारा की किसी बात की बावत यह नहीं समझा जाएगा कि वह ऐसे कार्य के लिए, जो अध्याय 4 के अधीन अपराध है, ऐसी गिरफ्तारी करने के लिए प्राधिकृत करती है, जब तक कि धारा 30 के खण्ड (ग) के अधीन ऐसा कार्य प्रतिषिद्ध न कर दिया गया हो।
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