IF Act 52अध्याय IX · Penalties and Procedure
धारा 52 · अधिहणीय सम्पत्ति का अभिग्रहण
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) जबकि यह विश्वास करने का कारण है कि किसी बन-उपज के बारे में कोई वन विषयक अपराध किया गया है, जब ऐसी उपज, सब औजारों, नावों, छक़ड़ों या पशुओं सहित, जिनका प्रयोग ऐसे अपराध के करने में हुआ है, किसी वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी द्वारा अभिगृहीत की जा सकेगी।
(2) इस धारा के अधीन किसी सम्पत्ति का अभिग्रहण करने वाला हर अधिकारी ऐसी सम्पत्ति पर यह उपदर्शित करने वाला चिह्न लगाएगा कि उसका इस प्रकार अभिग्रहण हो गया है, और यथाशक्य शीघ्र ऐसे अभिग्रहण की रिपोर्ट उस अपराध का, जिसके कारण अभिग्रहण हुआ है, विचारण करने के लिए अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को भेजेगाः
परन्तु जबकि वह वन-उपज, जिसके बारे में यह विश्वास है कि ऐसा अपराध हुआ है, सरकार की सम्पत्ति है, और अपराधी अज्ञात है, तब यदि यथाशक्य शीघ्र अधिकारी परिस्थितियों के बारे में रिपोर्ट अपने पदीय वरिष्ठ को दे देता है, तो वह पर्याप्त होगा।
(2) इस धारा के अधीन किसी सम्पत्ति का अभिग्रहण करने वाला हर अधिकारी ऐसी सम्पत्ति पर यह उपदर्शित करने वाला चिह्न लगाएगा कि उसका इस प्रकार अभिग्रहण हो गया है, और यथाशक्य शीघ्र ऐसे अभिग्रहण की रिपोर्ट उस अपराध का, जिसके कारण अभिग्रहण हुआ है, विचारण करने के लिए अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को भेजेगाः
परन्तु जबकि वह वन-उपज, जिसके बारे में यह विश्वास है कि ऐसा अपराध हुआ है, सरकार की सम्पत्ति है, और अपराधी अज्ञात है, तब यदि यथाशक्य शीघ्र अधिकारी परिस्थितियों के बारे में रिपोर्ट अपने पदीय वरिष्ठ को दे देता है, तो वह पर्याप्त होगा।
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