IF Act 79अध्याय XIII · Miscellaneous
धारा 79 · वन अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को सहायता देने के लिए आबद्ध व्यक्ति
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) ऐसा हर व्यक्ति, जो किसी आरक्षित या संरक्षित वन में किसी अधिकार का प्रयोग करता है, या ऐसे वन से किसी वन-उपज को लेने, या इमारती लकड़ी काटने और हटाने या उसमें डोर चराने के लिए अनुज्ञात है, और हर व्यक्ति, जो ऐसे वन में किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा नियोजित है, और ऐसे वन से समीपस्थ किसी ग्राम का हर व्यक्ति, जो सरकार द्वारा नियोजित है या जो समुदाय के प्रति की जाने वाली सेवाओं के लिए, सरकार से उपलब्धियां पाता है,
ऐसी जानकारी, जो किसी वन विषयक अपराध के किए जाने या किए जाने के आशय के विषय में उसके पास है, निकटतम वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी को अनाश्यक विलम्ब के बिना देने के लिए आबद्ध होगा, और
(क) ऐसे वन में किसी वन अग्नि को, जिसके बारे में उसे ज्ञान या जानकारी है, बुझाने के लिए,
(ख) ऐसे बन के सामीप्य में की किसी अग्नि को, जिसका उसे ज्ञान या जानकारी है, अपनी शक्ति के अनुसार किन्हीं वैध साधनों द्वारा ऐसे वन में फैल जाने से रोकने के लिए,
तुरन्त कार्यवाही करेगा चाहे उससे किसी वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की गई हो या नहीं, और
(ग) ऐसे वन में वन विषयक अपराध को रोकने, और
(घ) जबकि यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसे वन में ऐसा कोई अपराध किया गया है, तब अपराधी का पता चलाने और उसे गिरफ्तार करने में,
उसकी सहायता मांगने वाले किसी वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी की सहायता करेगा।
(2) जो कोई व्यक्ति ऐसा करने के लिए आबद्ध होते हुए विधिपूर्ण प्रतिहेतु के बिना (जिसे साबित करने का भार ऐसे व्यक्ति पर होगा-
(क) उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित जानकारी निकटतम वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी को अनावश्यक विलम्ब के बिना नहीं देगा,
(ख) किसी आरक्षित या संरक्षित वन में वन अग्नि को बुझाने के लिए उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित कार्यवाही नहीं करेगा,
(ग) ऐसे वन के सामीप्य में की किसी अग्नि को ऐसे वन में फैलने से नहीं रोकेगा जैसा कि उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित है, या
(घ) ऐसे वन में किसी वन अपराध का किया जाना रोकने में या उस दशा में जिसमें कि यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसे वन में ऐसा कोई अपराध हुआ है, अपराधी का पता चलाने और उसे गिरफ्तार करने में उसकी सहायता मांगी जाने पर किसी वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी की मदद नहीं करेगा,
वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।
ऐसी जानकारी, जो किसी वन विषयक अपराध के किए जाने या किए जाने के आशय के विषय में उसके पास है, निकटतम वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी को अनाश्यक विलम्ब के बिना देने के लिए आबद्ध होगा, और
(क) ऐसे वन में किसी वन अग्नि को, जिसके बारे में उसे ज्ञान या जानकारी है, बुझाने के लिए,
(ख) ऐसे बन के सामीप्य में की किसी अग्नि को, जिसका उसे ज्ञान या जानकारी है, अपनी शक्ति के अनुसार किन्हीं वैध साधनों द्वारा ऐसे वन में फैल जाने से रोकने के लिए,
तुरन्त कार्यवाही करेगा चाहे उससे किसी वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की गई हो या नहीं, और
(ग) ऐसे वन में वन विषयक अपराध को रोकने, और
(घ) जबकि यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसे वन में ऐसा कोई अपराध किया गया है, तब अपराधी का पता चलाने और उसे गिरफ्तार करने में,
उसकी सहायता मांगने वाले किसी वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी की सहायता करेगा।
(2) जो कोई व्यक्ति ऐसा करने के लिए आबद्ध होते हुए विधिपूर्ण प्रतिहेतु के बिना (जिसे साबित करने का भार ऐसे व्यक्ति पर होगा-
(क) उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित जानकारी निकटतम वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी को अनावश्यक विलम्ब के बिना नहीं देगा,
(ख) किसी आरक्षित या संरक्षित वन में वन अग्नि को बुझाने के लिए उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित कार्यवाही नहीं करेगा,
(ग) ऐसे वन के सामीप्य में की किसी अग्नि को ऐसे वन में फैलने से नहीं रोकेगा जैसा कि उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित है, या
(घ) ऐसे वन में किसी वन अपराध का किया जाना रोकने में या उस दशा में जिसमें कि यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसे वन में ऐसा कोई अपराध हुआ है, अपराधी का पता चलाने और उसे गिरफ्तार करने में उसकी सहायता मांगी जाने पर किसी वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी की मदद नहीं करेगा,
वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।
अपराध एक नज़र में
- अधिकतम दंड
- 1 माह
- जुर्माना
- ₹200
- संज्ञेय
- असंज्ञेय
- जमानतीय
- जमानतीय
- विचारण न्यायालय
- कोई भी मजिस्ट्रेट
- असंज्ञेय — पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के जाँच नहीं कर सकती
- जमानतीय — जमानत आपका अधिकार है — थाने से भी मिल सकती है
प्रथम अनुसूची भाग II के नियम से निकाला गया — धारावार सूचीबद्ध नहीं
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