IF Act 34अध्याय IV · Of Protected Forests
धारा 34 · इस अध्याय की कोई बात कतिपय मामलों में किए गए कार्यों का प्रतिषेध नहीं करेगी
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इस अध्याय की किसी बात की बाबत यह नहीं समझा जाएगा कि वह ऐसे किसी कार्य का प्रतिषेध करती है जो वन अधिकारी की लिखित अनुज्ञा से या धारा 32 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार किया गया है, या जो धारा 29 के अधीन अभिलिखित किसी अधिकार के प्रयोग में धारा 30 के अधीन बन्द किए गए किसी वन के प्रभाग के विषय में, या किन्हीं उन अधिकारों के विषय में जिनका प्रयोग धारा 33 के अधीन निलम्बित किया गया है, किए जाने के अलावा किया गया है।
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