IF Act 15अध्याय II · Of Reserved Forests
धारा 15 · मंजूर किए गए अधिकारों का प्रयोग
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) वन व्यवस्थापन अधिकारी, ऐसे अभिलेख तैयार करने के पश्चात् अपनी सर्वोत्तम योग्यता के अनुसार और जिस आरक्षित वन के सम्बन्ध में दावा किया गया है, उसको बनाए रखने का सम्यक् ध्यान करते हुए, ऐसे आदेश पारित करेगा, जिनसे इस प्रकार मंजूर किए गए अधिकारों का निरंतर प्रयोग सुनिश्चित हो जाएगा।
(2) वन व्यवस्थापन अधिकारी इस प्रयोजन के लिए-
(क) पर्याप्त विस्तार बाले और युक्तियुक्त रूप से सुविधाजनक स्थान में के किसी अन्य वन खण्ड को ऐसे दावेदारों के प्रयोजन के लिए उपवर्णित कर सकेगा और उन्हें इस प्रकार मंजूर किए गए विस्तार तक (यथास्थिति) चरागाह या वन- उपज का अधिकार प्रदान करने वाला आदेश अभिलिखित कर सकेगा; या
(ख) प्रस्थापित वन की सीमाओं को इस प्रकार बदल सकेगा कि दावेदारों के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त विस्तार की और युक्तियुक्त रूप से सुविधाजनक स्थान में की वन भूमि अपवर्जित हो जाए;
(ग) ऐसे दावेदारों को, यथास्थिति, चरागाह या वन-उपज के अधिकार ऐसे मंजूर किए गए विस्तार तक, ऐसी ऋतु में, प्रस्थापित वन के ऐसे प्रभागों के अन्दर और ऐसे नियमों के अधीन, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए जाएं, चालू रखने वाला आदेश अभिलिखित कर सकेगा।
(2) वन व्यवस्थापन अधिकारी इस प्रयोजन के लिए-
(क) पर्याप्त विस्तार बाले और युक्तियुक्त रूप से सुविधाजनक स्थान में के किसी अन्य वन खण्ड को ऐसे दावेदारों के प्रयोजन के लिए उपवर्णित कर सकेगा और उन्हें इस प्रकार मंजूर किए गए विस्तार तक (यथास्थिति) चरागाह या वन- उपज का अधिकार प्रदान करने वाला आदेश अभिलिखित कर सकेगा; या
(ख) प्रस्थापित वन की सीमाओं को इस प्रकार बदल सकेगा कि दावेदारों के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त विस्तार की और युक्तियुक्त रूप से सुविधाजनक स्थान में की वन भूमि अपवर्जित हो जाए;
(ग) ऐसे दावेदारों को, यथास्थिति, चरागाह या वन-उपज के अधिकार ऐसे मंजूर किए गए विस्तार तक, ऐसी ऋतु में, प्रस्थापित वन के ऐसे प्रभागों के अन्दर और ऐसे नियमों के अधीन, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए जाएं, चालू रखने वाला आदेश अभिलिखित कर सकेगा।
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