IF Act 25अध्याय II · Of Reserved Forests
धारा 25 · आरक्षित वनों में के पथों और जलमार्गों को बन्द करने की शक्ति
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
वन अधिकारी आरक्षित वन में के किसी लोक या प्राइवेट पथ या जलमार्ग को राज्य सरकार या इन निमित्त उसके सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व मंजूरी से बन्द कर सकेगा, परन्तु वह यह तभी कर सकेगा जबकि इस प्रकार बन्द किए गए पथ या जलमार्ग की बजाय ऐसा प्रतिस्थानी पथ या जलमार्ग, जिसको राज्य सरकार युक्तियुक्त रूप से सुविधाजनक समझती है, पहले से ही विद्यमान है, या वन अधिकारी द्वारा उसके बदले में उपबंधित या सन्निर्मित किया गया है।
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