IF Act 71अध्याय X · Cattle-trespass
धारा 71 · उस नियम के अधीन नियत जुर्मानों को बदलने की शक्ति
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि पशु अतिचार अधिनियम, 1871 (1871 का 1) की धारा 12 के अधीन नियत जुर्मानों के बदले में, इस अधिनियम की धारा 70 के अधीन परिवद्ध हर पशु के लिए ऐसा जुर्माना उद्गृहीत किया जाएगा जैसा कि वह ठीक समझती है, किन्तु वह निम्नलिखित से अधिक नहीं होगा, अर्थात्ः-
हर हाथी के लिए………………….…..दस रुपए
हर भैंस या ऊंट के लिए…………..दो रुपए
हर घोड़े, खस्सी, पशु, टट्टू, बछेड़े, बछेड़े, खच्चर, सांड, बैल, गाय या बछेड़ी के लिए……….एक रुपए
हर बछड़े, गधे, सूअर, मेढे, भेड़, मेमने, बकरी या उसके मेमनों के लिए…………………आठ आने ।
हर हाथी के लिए………………….…..दस रुपए
हर भैंस या ऊंट के लिए…………..दो रुपए
हर घोड़े, खस्सी, पशु, टट्टू, बछेड़े, बछेड़े, खच्चर, सांड, बैल, गाय या बछेड़ी के लिए……….एक रुपए
हर बछड़े, गधे, सूअर, मेढे, भेड़, मेमने, बकरी या उसके मेमनों के लिए…………………आठ आने ।
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