IF Act 62अध्याय IX · Penalties and Procedure
धारा 62 · दोषपूर्ण अभिग्रहण के लिए दण्ड
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
जो कोई वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी तंग करने के लिए और अनावश्यक रूप से किसी सम्पत्ति का अभिग्रहण इस बहाने करता है कि ऐसी अभिगृहीत सम्पत्ति इस अधिनियम के अधीन अधिहरणीय है, वह उस अवधि के लिए कारावास से, जो छह मास तक की हो सकेगी या जुमनि से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।
अपराध एक नज़र में
- अधिकतम दंड
- 6 माह
- जुर्माना
- ₹500
- संज्ञेय
- असंज्ञेय
- जमानतीय
- जमानतीय
- विचारण न्यायालय
- कोई भी मजिस्ट्रेट
- असंज्ञेय — पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के जाँच नहीं कर सकती
- जमानतीय — जमानत आपका अधिकार है — थाने से भी मिल सकती है
प्रथम अनुसूची भाग II के नियम से निकाला गया — धारावार सूचीबद्ध नहीं
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