IF Act 11अध्याय II · Of Reserved Forests
धारा 11 · ऐसी भूमि को अर्जित करने की शक्ति जिस पर अधिकार का दावा किया गया है
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) वन व्यवस्थापन अधिकारी किसी भूमि में या पर ऐसे किसी अधिकार विषयक किए गए दावे की दशा में, जो मार्ग अधिकार या चरागाह अधिकार या वन-उपज या जलमार्ग के अधिकार से भिन्न है, उसे पूर्णतः या भागतः मंजूर या खारिज करने वाला आदेश देगा।
(2) यदि ऐसा दावा पूर्णतः या भागतः मंजूर किया जाता है, तो वह व्यवस्थापन अधिकारी या तो-
(i) ऐसी भूमि को प्रस्थापित वन की सीमाओं से अपवर्जित करेगा; या
(ii) ऐसे अधिकारों के अभ्यर्पण के लिए उसके स्वामी से करार करेगा; या
(iii) भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) द्वारा उपबन्धित रीति से ऐसी भूमि को अर्जित करने के लिए कार्यवाही करेगा।
(3) ऐसी भूमि को इस प्रकार अर्जित करने के प्रयोजन के लिए-
(क) वन व्यवस्थापन अधिकारी की बाबत यह समझा जाएगा कि वह भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) के अधीन कार्यवाही करने वाला कलक्टर है:
(ख) दावेदार के बारे में यह समझा जाएगा कि वह हितबद्ध और उस अधिनियम की धारा 9 के अधीन दी गई सूचना के अनुसार उसके समक्ष हाजिर होने वाला व्यक्ति है;
(ग) उस अधनियम की पूर्ववर्ती धाराओं के उपबन्धों के बारे में यह समझा जाएगा कि उनका अनुपालन हो चुका है: और
(घ) कलक्टर, दावेदार की सम्मति से या न्यायालय, दोनों पक्षकारों की सम्मति से, भूमि के रूप में या भागतः भूमि के रूप में और भागतः धन के रूप में प्रतिकर अधिनिर्णीत कर सकेगा।
(2) यदि ऐसा दावा पूर्णतः या भागतः मंजूर किया जाता है, तो वह व्यवस्थापन अधिकारी या तो-
(i) ऐसी भूमि को प्रस्थापित वन की सीमाओं से अपवर्जित करेगा; या
(ii) ऐसे अधिकारों के अभ्यर्पण के लिए उसके स्वामी से करार करेगा; या
(iii) भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) द्वारा उपबन्धित रीति से ऐसी भूमि को अर्जित करने के लिए कार्यवाही करेगा।
(3) ऐसी भूमि को इस प्रकार अर्जित करने के प्रयोजन के लिए-
(क) वन व्यवस्थापन अधिकारी की बाबत यह समझा जाएगा कि वह भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) के अधीन कार्यवाही करने वाला कलक्टर है:
(ख) दावेदार के बारे में यह समझा जाएगा कि वह हितबद्ध और उस अधिनियम की धारा 9 के अधीन दी गई सूचना के अनुसार उसके समक्ष हाजिर होने वाला व्यक्ति है;
(ग) उस अधनियम की पूर्ववर्ती धाराओं के उपबन्धों के बारे में यह समझा जाएगा कि उनका अनुपालन हो चुका है: और
(घ) कलक्टर, दावेदार की सम्मति से या न्यायालय, दोनों पक्षकारों की सम्मति से, भूमि के रूप में या भागतः भूमि के रूप में और भागतः धन के रूप में प्रतिकर अधिनिर्णीत कर सकेगा।
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