IF Act 4अध्याय II · Of Reserved Forests
धारा 4 · राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) जब कभी किसी भूमि को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया हो, तब राज्य सरकार-
(क) यह घोषणा करने वाली कि यह विनिश्चित किया गया है कि ऐसी भूमि को आरक्षित वन बनाया जाए,
(ख) ऐसी भूमि की स्थिति, और सीमाओं को यथासंभव विनिर्दिष्ट करने वाली, तथा
(ग) ऐसी सीमाओं के अन्दर समाविष्ट किसी भूमि में या उस भूमि पर या किसी वन-उपज में या उस उपज पर उन किन्हीं अधिकारों की, जिनकी बाबत यह अभिकथित है कि वे किसी व्यक्ति के पक्ष में विद्यमान हैं, विद्यमानता, स्वरूप और विस्तार की जांच और अवधारण करने के लिए और उसके सम्बन्ध में ऐसी कार्यवाही करने के लिए, जैसी इस अध्याय में उपबन्धित है, अधिकारी (जिसे इसमें इसके पश्चात् वन व्यवस्थापन अधिकारी कहा गया है) नियुक्त करने वाली, अधिसूचना राजपत्र में निकालेगी।
स्पष्टीकरण खण्ड (ख) के प्रयोजनों के लिए यह पर्याप्त होगा कि वन की सीमाएं, पथों, नदियों, टीलों या अन्य सुविदित या सहज समझी जाने वाली सीमाओं द्वारा वर्णित कर दी जाएं।
(2) उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन नियुक्त अधिकारी मामूली तौर पर ऐसा व्यक्ति होगा, जिसने वन व्यवस्थापन अधिकारी के पद के सिवाय कोई वन पद धारण नहीं कर रखा है।
(3) इस धारा की कोई बात राज्य सरकार को इस अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए तीन से अनधिक किसी संख्या में अधिकारियों को, जिनमें से एक से अनधिक ऐसा व्यक्ति होगा, जो पूर्वोक्त रूप में के सिवाय कोई वन पद धारण करता है, नियुक्त करने से निवारित नहीं करेगी।
(क) यह घोषणा करने वाली कि यह विनिश्चित किया गया है कि ऐसी भूमि को आरक्षित वन बनाया जाए,
(ख) ऐसी भूमि की स्थिति, और सीमाओं को यथासंभव विनिर्दिष्ट करने वाली, तथा
(ग) ऐसी सीमाओं के अन्दर समाविष्ट किसी भूमि में या उस भूमि पर या किसी वन-उपज में या उस उपज पर उन किन्हीं अधिकारों की, जिनकी बाबत यह अभिकथित है कि वे किसी व्यक्ति के पक्ष में विद्यमान हैं, विद्यमानता, स्वरूप और विस्तार की जांच और अवधारण करने के लिए और उसके सम्बन्ध में ऐसी कार्यवाही करने के लिए, जैसी इस अध्याय में उपबन्धित है, अधिकारी (जिसे इसमें इसके पश्चात् वन व्यवस्थापन अधिकारी कहा गया है) नियुक्त करने वाली, अधिसूचना राजपत्र में निकालेगी।
स्पष्टीकरण खण्ड (ख) के प्रयोजनों के लिए यह पर्याप्त होगा कि वन की सीमाएं, पथों, नदियों, टीलों या अन्य सुविदित या सहज समझी जाने वाली सीमाओं द्वारा वर्णित कर दी जाएं।
(2) उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन नियुक्त अधिकारी मामूली तौर पर ऐसा व्यक्ति होगा, जिसने वन व्यवस्थापन अधिकारी के पद के सिवाय कोई वन पद धारण नहीं कर रखा है।
(3) इस धारा की कोई बात राज्य सरकार को इस अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए तीन से अनधिक किसी संख्या में अधिकारियों को, जिनमें से एक से अनधिक ऐसा व्यक्ति होगा, जो पूर्वोक्त रूप में के सिवाय कोई वन पद धारण करता है, नियुक्त करने से निवारित नहीं करेगी।
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