IF Act 28अध्याय III · Of Village-forests
धारा 28 · ग्राम वनों का निर्माण
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(1) राज्य सरकार किसी ऐसी भूमि के प्रति या उस पर, जो आरक्षित वन कर दी गई है, अधिकार किसी ग्राम समुदाय को समनुदिष्ट कर सकेगी और ऐसा समनुदेशन रद्द कर सकेगी। इस प्रकार समनुदेशित सब वन ग्राम वन कहलाएंगे।
(2) जिस ग्राम समुदाय को ऐसा समनुदेशन किया गया है उस ग्राम समुदाय के लिए इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज या चरागाह का उपबन्ध जिन शर्तों के अधीन किया जा सकेगा उन्हें ऐसे बन के संरक्षण और सुधार के लिए उनके कर्तव्यों को विहित करने वाले नियम राज्य सरकार ग्राम वनों के प्रबन्ध को विनियमित करने के लिए बना सकेगी।
(3) इस अधिनियम के वे सब उपबन्ध, जो आरक्षित वनों से संबद्ध हैं, वहां तक (जहां तक कि वे इस प्रकार बनाए गए सब नियमों से असंगत नहीं हैं), ग्राम बनों को लागू होंगे।
(2) जिस ग्राम समुदाय को ऐसा समनुदेशन किया गया है उस ग्राम समुदाय के लिए इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज या चरागाह का उपबन्ध जिन शर्तों के अधीन किया जा सकेगा उन्हें ऐसे बन के संरक्षण और सुधार के लिए उनके कर्तव्यों को विहित करने वाले नियम राज्य सरकार ग्राम वनों के प्रबन्ध को विनियमित करने के लिए बना सकेगी।
(3) इस अधिनियम के वे सब उपबन्ध, जो आरक्षित वनों से संबद्ध हैं, वहां तक (जहां तक कि वे इस प्रकार बनाए गए सब नियमों से असंगत नहीं हैं), ग्राम बनों को लागू होंगे।
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