IF Act 20अध्याय II · Of Reserved Forests
धारा 20 · वन को आरक्षित वन घोषित करने की अधिसूचना
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) जबकि निम्नलिखित घटनाएं घटित हो गई हों, अर्थात्ः-
(क) जबकि दावा करने के लिए धारा 6 के अधीन नियत कालावधि बीत गई हो और उस धारा या धारा 9 के अधीन सब दावों का, यदि कोई हों, वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा निपटारा कर दिया गया हो;
(ख) यदि कोई ऐसे दावे किए गए हों, तो जब कि ऐसे दावों पर पारित आदेशों की अपील करने के लिए धारा 17 द्वारा परिसीमित कालावधि बीत गई हो, और यदि ऐसी कालावधि के अन्दर उपस्थित की गई सभी अपीलों का (यदि कोई हों) निपटारा अपील अधिकारी या न्यायालय ने कर दिया हो; और
(ग) जबकि प्रस्थापित वन में सम्मिलित की जाने वाली सब भूमियां (यदि कोई हों) जिन्हें धारा 11 के अन्तर्गत बन व्यवस्थापन अधिकारी ने भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) के अधीन अर्जित करने के लिए चुना है, उस अधिनियम की धारा 16 के अधीन सरकार में निहित हो गई हों,
तब राज्य सरकार परिनिर्मित सीमा चिह्नों के अनुसार या अन्यथा उस वन की, जिसे आरक्षित किया जाना है, सीमाओं को परिनिश्चित रूप से विनिर्दिष्ट करने वाली और अधिसूचना द्वारा नियत तारीख से उसे आरक्षित वन घोषित करने वाली अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित करेगी।
(2) ऐसा वन इस प्रकार नियत तारीख से आरक्षित वन समझा जाएगा।
(क) जबकि दावा करने के लिए धारा 6 के अधीन नियत कालावधि बीत गई हो और उस धारा या धारा 9 के अधीन सब दावों का, यदि कोई हों, वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा निपटारा कर दिया गया हो;
(ख) यदि कोई ऐसे दावे किए गए हों, तो जब कि ऐसे दावों पर पारित आदेशों की अपील करने के लिए धारा 17 द्वारा परिसीमित कालावधि बीत गई हो, और यदि ऐसी कालावधि के अन्दर उपस्थित की गई सभी अपीलों का (यदि कोई हों) निपटारा अपील अधिकारी या न्यायालय ने कर दिया हो; और
(ग) जबकि प्रस्थापित वन में सम्मिलित की जाने वाली सब भूमियां (यदि कोई हों) जिन्हें धारा 11 के अन्तर्गत बन व्यवस्थापन अधिकारी ने भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) के अधीन अर्जित करने के लिए चुना है, उस अधिनियम की धारा 16 के अधीन सरकार में निहित हो गई हों,
तब राज्य सरकार परिनिर्मित सीमा चिह्नों के अनुसार या अन्यथा उस वन की, जिसे आरक्षित किया जाना है, सीमाओं को परिनिश्चित रूप से विनिर्दिष्ट करने वाली और अधिसूचना द्वारा नियत तारीख से उसे आरक्षित वन घोषित करने वाली अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित करेगी।
(2) ऐसा वन इस प्रकार नियत तारीख से आरक्षित वन समझा जाएगा।
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