JJ Act 80अध्याय IX · Other Offences Against Children
धारा 80 · निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किए बिना गोद लेने पर दंडात्मक कार्रवाई।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
यदि कोई व्यक्ति या संगठन इस अधिनियम में दिए गए प्रावधानों या प्रक्रियाओं का पालन किए बिना किसी अनाथ, परित्यक्त या आत्मसमर्पण किए गए बच्चे को गोद लेने के उद्देश्य से प्रस्तुत करता है, देता है या प्राप्त करता है, तो ऐसे व्यक्ति या संगठन को किसी भी प्रकार के कारावास से तीन वर्ष तक की अवधि के लिए, या एक लाख रुपये के जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
प्रावधान है कि यदि अपराध किसी मान्यता प्राप्त दत्तक ग्रहण एजेंसी द्वारा किया जाता है, तो दत्तक ग्रहण एजेंसी के दिन-प्रतिदिन के कार्यों के संचालन के प्रभारी और जिम्मेदार व्यक्तियों को दी गई उपरोक्त सजा के अतिरिक्त, धारा 41 के तहत ऐसी एजेंसी का पंजीकरण और धारा 65 के तहत इसकी मान्यता भी कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए रद्द कर दी जाएगी।
प्रावधान है कि यदि अपराध किसी मान्यता प्राप्त दत्तक ग्रहण एजेंसी द्वारा किया जाता है, तो दत्तक ग्रहण एजेंसी के दिन-प्रतिदिन के कार्यों के संचालन के प्रभारी और जिम्मेदार व्यक्तियों को दी गई उपरोक्त सजा के अतिरिक्त, धारा 41 के तहत ऐसी एजेंसी का पंजीकरण और धारा 65 के तहत इसकी मान्यता भी कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए रद्द कर दी जाएगी।
अपराध एक नज़र में
- अधिकतम दंड
- 3 वर्ष
- न्यूनतम दंड (विधिक)
- 1 वर्ष
- जुर्माना
- ₹1,00,000
- संज्ञेय
- संज्ञेय
- जमानतीय
- अजमानतीय
- समझौता योग्य
- समझौता योग्य नहीं
- विचारण न्यायालय
- प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट
- संज्ञेय — पुलिस बिना वारंट गिरफ़्तार कर सकती है
- अजमानतीय — जमानत न्यायालय के विवेक पर है
प्रथम अनुसूची भाग II के नियम से निकाला गया — धारावार सूचीबद्ध नहीं
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