JJ Act 77अध्याय IX · Other Offences Against Children
धारा 77 · किसी बच्चे को मादक पेय पदार्थ, मादक औषधि या मनोरोगी पदार्थ देने पर दंड।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
जो कोई भी किसी बच्चे को मादक पेय पदार्थ, मादक औषधि, तंबाकू उत्पाद या मनोरोगी पदार्थ देता है या दिलवाता है, सिवाय किसी योग्य चिकित्सक के आदेश के, उसे सात वर्ष तक के कठोर कारावास की सजा और एक लाख रुपये तक के जुर्माने का भी दंड दिया जाएगा।
अपराध एक नज़र में
- अधिकतम दंड
- 7 वर्ष
- जुर्माना
- ₹1,00,000
- संज्ञेय
- संज्ञेय
- जमानतीय
- अजमानतीय
- समझौता योग्य
- समझौता योग्य नहीं
- विचारण न्यायालय
- प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट
- संज्ञेय — पुलिस बिना वारंट गिरफ़्तार कर सकती है
- अजमानतीय — जमानत न्यायालय के विवेक पर है
प्रथम अनुसूची भाग II के नियम से निकाला गया — धारावार सूचीबद्ध नहीं
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