JJ Act 97अध्याय X · Miscellaneous
धारा 97 · किसी संस्था से बच्चे की रिहाई।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) जब किसी बच्चे को परिवीक्षा अधिकारी या सामाजिक कार्यकर्ता या सरकार या किसी स्वैच्छिक या गैर-सरकारी संगठन की रिपोर्ट पर बाल गृह या विशेष गृह में रखा जाता है, तो समिति या बोर्ड ऐसे बच्चे की रिहाई पर विचार कर सकता है, या तो पूर्ण रूप से या ऐसी शर्तों पर जो वह उचित समझे, बच्चे को माता-पिता या अभिभावक के साथ रहने की अनुमति देते हुए या आदेश में नामित किसी अधिकृत व्यक्ति की देखरेख में, जो बच्चे को प्राप्त करने और उसकी देखभाल करने, उसे शिक्षित और प्रशिक्षित करने, किसी उपयोगी व्यापार या व्यवसाय के लिए या पुनर्वास के लिए बच्चे की देखभाल करने के लिए इच्छुक हो।
बशर्ते कि यदि इस धारा के तहत सशर्त रिहा किया गया कोई बच्चा, या वह व्यक्ति जिसकी देखरेख में बच्चे को रखा गया है, ऐसी शर्तों को पूरा करने में विफल रहता है, तो बोर्ड या समिति, यदि आवश्यक हो, तो बच्चे को अपने कब्जे में लेकर संबंधित गृह में वापस रखवा सकती है।
(2) यदि बच्चे को अस्थायी आधार पर रिहा किया गया है, तो वह समय जिसके दौरान बच्चा उपधारा (1) के तहत दी गई अनुमति के अनुसार संबंधित घर में उपस्थित नहीं रहता है, उस समय का हिस्सा माना जाएगा जिसके लिए बच्चे को बच्चों के घर या विशेष घर में रखा जाना अनिवार्य है।
बशर्ते कि यदि कानून से संघर्ष करने वाला कोई बच्चा उपधारा (1) में उल्लिखित बोर्ड द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करने में विफल रहता है, तो संस्था में उसे रखे जाने की अवधि को बोर्ड द्वारा उस अवधि के बराबर बढ़ाया जाएगा जो ऐसी विफलता के कारण समाप्त हो जाती है।
बशर्ते कि यदि इस धारा के तहत सशर्त रिहा किया गया कोई बच्चा, या वह व्यक्ति जिसकी देखरेख में बच्चे को रखा गया है, ऐसी शर्तों को पूरा करने में विफल रहता है, तो बोर्ड या समिति, यदि आवश्यक हो, तो बच्चे को अपने कब्जे में लेकर संबंधित गृह में वापस रखवा सकती है।
(2) यदि बच्चे को अस्थायी आधार पर रिहा किया गया है, तो वह समय जिसके दौरान बच्चा उपधारा (1) के तहत दी गई अनुमति के अनुसार संबंधित घर में उपस्थित नहीं रहता है, उस समय का हिस्सा माना जाएगा जिसके लिए बच्चे को बच्चों के घर या विशेष घर में रखा जाना अनिवार्य है।
बशर्ते कि यदि कानून से संघर्ष करने वाला कोई बच्चा उपधारा (1) में उल्लिखित बोर्ड द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करने में विफल रहता है, तो संस्था में उसे रखे जाने की अवधि को बोर्ड द्वारा उस अवधि के बराबर बढ़ाया जाएगा जो ऐसी विफलता के कारण समाप्त हो जाती है।
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