JJ Act 105अध्याय X · Miscellaneous
धारा 105 · किशोर न्याय कोष।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के अंतर्गत निपटाए गए बच्चों के कल्याण एवं पुनर्वास के लिए ऐसे नाम से निधि सृजित कर सकती है जैसा वह उचित समझे।
(2) किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा किए गए ऐसे स्वैच्छिक दान, अंशदान या सदस्यता को निधि में जमा किया जाएगा।
(3) उपधारा (1) के अधीन सृजित निधि का प्रशासन इस अधिनियम को लागू करने वाले राज्य सरकार के विभाग द्वारा ऐसे तरीके से और ऐसे उद्देश्यों के लिए किया जाएगा जैसा कि निर्धारित किया जा सके।
(2) किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा किए गए ऐसे स्वैच्छिक दान, अंशदान या सदस्यता को निधि में जमा किया जाएगा।
(3) उपधारा (1) के अधीन सृजित निधि का प्रशासन इस अधिनियम को लागू करने वाले राज्य सरकार के विभाग द्वारा ऐसे तरीके से और ऐसे उद्देश्यों के लिए किया जाएगा जैसा कि निर्धारित किया जा सके।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।

