JJ Act 49अध्याय VII · Rehabilitation and Social Re-integration
धारा 49 · सुरक्षित स्थान।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) राज्य सरकार धारा 41 के तहत पंजीकृत किसी राज्य में कम से कम एक सुरक्षा केंद्र स्थापित करेगी, ताकि अठारह वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति या सोलह से अठारह वर्ष की आयु के बीच के किसी बाल को, जो कानून के साथ संघर्ष में है और जिस पर जघन्य अपराध करने का आरोप है या दोषी ठहराया गया है, को रखा जा सके।
(2) प्रत्येक सुरक्षा स्थल में जांच प्रक्रिया के दौरान ऐसे बच्चों या व्यक्तियों के ठहरने के लिए अलग व्यवस्था और सुविधाएं होंगी, और अपराध करने के दोषी बच्चों या व्यक्तियों के लिए भी अलग व्यवस्था होगी।
(3) राज्य सरकार नियमों द्वारा उन स्थानों के प्रकारों को निर्धारित कर सकती है जिन्हें उपधारा (1) के अधीन सुरक्षा स्थान के रूप में नामित किया जा सकता है तथा उनमें प्रदान की जाने वाली सुविधाओं और सेवाओं को भी निर्धारित कर सकती है।
(2) प्रत्येक सुरक्षा स्थल में जांच प्रक्रिया के दौरान ऐसे बच्चों या व्यक्तियों के ठहरने के लिए अलग व्यवस्था और सुविधाएं होंगी, और अपराध करने के दोषी बच्चों या व्यक्तियों के लिए भी अलग व्यवस्था होगी।
(3) राज्य सरकार नियमों द्वारा उन स्थानों के प्रकारों को निर्धारित कर सकती है जिन्हें उपधारा (1) के अधीन सुरक्षा स्थान के रूप में नामित किया जा सकता है तथा उनमें प्रदान की जाने वाली सुविधाओं और सेवाओं को भी निर्धारित कर सकती है।
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