JJ Act 53अध्याय VII · Rehabilitation and Social Re-integration
धारा 53 · इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत संस्थानों में पुनर्वास और पुनः एकीकरण सेवाएं तथा उनका प्रबंधन।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत संस्थाओं द्वारा बच्चों के पुनर्वास और पुनर्एकीकरण की प्रक्रिया में प्रदान की जाने वाली सेवाएं, निर्धारित तरीके से होंगी, जिनमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं---
(i) निर्धारित मानकों के अनुसार भोजन, आवास, वस्त्र और चिकित्सा देखभाल जैसी बुनियादी आवश्यकताएं;
(ii) विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए आवश्यक उपकरण जैसे व्हीलचेयर, कृत्रिम अंग, श्रवण यंत्र, ब्रेल किट, या कोई अन्य उपयुक्त सहायक उपकरण और यंत्र;
(iii) उपयुक्त शिक्षा, जिसमें पूरक शिक्षा, विशेष शिक्षा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपयुक्त शिक्षा शामिल है:
बशर्ते कि छह से चौदह वर्ष की आयु के बच्चों के लिए, बाल निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (35 ऑफ 2009) के प्रावधान लागू होंगे;
(iv) कौशल विकास;
(v) व्यावसायिक चिकित्सा एवं जीवन कौशल शिक्षा;
(vi) मानसिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप, जिसमें बच्चे की आवश्यकता के अनुसार विशिष्ट परामर्श शामिल है;
(vii) खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों सहित मनोरंजक गतिविधियाँ;
(viii) जहां आवश्यक हो वहां कानूनी सहायता;
(ix) आवश्यकता पड़ने पर शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, नशामुक्ति, रोगों के उपचार के लिए रेफरल सेवाएं;
(x) व्यक्तिगत देखभाल योजना की तैयारी और अनुवर्ती कार्रवाई सहित केस प्रबंधन;
(xi) जन्म पंजीकरण;
(xii) जहां आवश्यक हो, पहचान का प्रमाण प्राप्त करने में सहायता; और
(xiii) कोई अन्य सेवा जो बच्चे की भलाई सुनिश्चित करने के लिए यथोचित रूप से प्रदान की जा सकती है, चाहे सीधे राज्य सरकार द्वारा, पंजीकृत या योग्य व्यक्तियों या संस्थानों द्वारा या रेफरल सेवाओं के माध्यम से।
(2) प्रत्येक संस्था में एक प्रबंधन समिति होगी, जिसे निर्धारित तरीके से स्थापित किया जाएगा, संस्था का प्रबंधन करने और प्रत्येक बच्चे की प्रगति की निगरानी करने के लिए।
(3) छह वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को रखने वाले प्रत्येक संस्थान का प्रभारी अधिकारी, संस्थान में बच्चों की सुरक्षा और कल्याण के लिए निर्धारित गतिविधियों में भाग लेने हेतु बच्चों की समितियों की स्थापना को सुगम बनाएगा।
(i) निर्धारित मानकों के अनुसार भोजन, आवास, वस्त्र और चिकित्सा देखभाल जैसी बुनियादी आवश्यकताएं;
(ii) विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए आवश्यक उपकरण जैसे व्हीलचेयर, कृत्रिम अंग, श्रवण यंत्र, ब्रेल किट, या कोई अन्य उपयुक्त सहायक उपकरण और यंत्र;
(iii) उपयुक्त शिक्षा, जिसमें पूरक शिक्षा, विशेष शिक्षा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपयुक्त शिक्षा शामिल है:
बशर्ते कि छह से चौदह वर्ष की आयु के बच्चों के लिए, बाल निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (35 ऑफ 2009) के प्रावधान लागू होंगे;
(iv) कौशल विकास;
(v) व्यावसायिक चिकित्सा एवं जीवन कौशल शिक्षा;
(vi) मानसिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप, जिसमें बच्चे की आवश्यकता के अनुसार विशिष्ट परामर्श शामिल है;
(vii) खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों सहित मनोरंजक गतिविधियाँ;
(viii) जहां आवश्यक हो वहां कानूनी सहायता;
(ix) आवश्यकता पड़ने पर शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, नशामुक्ति, रोगों के उपचार के लिए रेफरल सेवाएं;
(x) व्यक्तिगत देखभाल योजना की तैयारी और अनुवर्ती कार्रवाई सहित केस प्रबंधन;
(xi) जन्म पंजीकरण;
(xii) जहां आवश्यक हो, पहचान का प्रमाण प्राप्त करने में सहायता; और
(xiii) कोई अन्य सेवा जो बच्चे की भलाई सुनिश्चित करने के लिए यथोचित रूप से प्रदान की जा सकती है, चाहे सीधे राज्य सरकार द्वारा, पंजीकृत या योग्य व्यक्तियों या संस्थानों द्वारा या रेफरल सेवाओं के माध्यम से।
(2) प्रत्येक संस्था में एक प्रबंधन समिति होगी, जिसे निर्धारित तरीके से स्थापित किया जाएगा, संस्था का प्रबंधन करने और प्रत्येक बच्चे की प्रगति की निगरानी करने के लिए।
(3) छह वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को रखने वाले प्रत्येक संस्थान का प्रभारी अधिकारी, संस्थान में बच्चों की सुरक्षा और कल्याण के लिए निर्धारित गतिविधियों में भाग लेने हेतु बच्चों की समितियों की स्थापना को सुगम बनाएगा।
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