JJ Act 72अध्याय VIII · Adoption
धारा 72 · केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार, संसद द्वारा इस संबंध में विधि द्वारा उचित विनियोजन करने के बाद, प्राधिकरण को अनुदान के रूप में ऐसी धनराशि का भुगतान करेगी, जिसे केंद्र सरकार इस अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकरण के कार्यों के निष्पादन हेतु उपयोग करने के लिए उपयुक्त समझे।
(2) प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन निर्धारित कार्यों के निष्पादन हेतु ऐसी धनराशि व्यय कर सकता है, जैसा वह उचित समझे, और ऐसी धनराशि उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से देय व्यय मानी जाएगी।
(2) प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन निर्धारित कार्यों के निष्पादन हेतु ऐसी धनराशि व्यय कर सकता है, जैसा वह उचित समझे, और ऐसी धनराशि उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से देय व्यय मानी जाएगी।
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