JJ Act 99अध्याय X · Miscellaneous
धारा 99 · रिपोर्टों को गोपनीय माना जाएगा।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) समिति या बोर्ड द्वारा विचार की गई बच्चे से संबंधित सभी रिपोर्टों को गोपनीय माना जाएगा:
बशर्ते कि समिति या बोर्ड, जैसा भी मामला हो, यदि वह उचित समझे तो, उसकी सार-सामग्री किसी अन्य समिति या बोर्ड को या बच्चे को या बच्चे के माता-पिता या अभिभावक को सूचित कर सकता है, और ऐसी समिति या बोर्ड या बच्चे या माता-पिता या अभिभावक को रिपोर्ट में उल्लिखित मामले से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दे सकता है।
(2) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, पीड़ित को उनके मामले के रिकॉर्ड, आदेशों और संबंधित कागजात तक पहुँच से वंचित नहीं किया जाएगा।
बशर्ते कि समिति या बोर्ड, जैसा भी मामला हो, यदि वह उचित समझे तो, उसकी सार-सामग्री किसी अन्य समिति या बोर्ड को या बच्चे को या बच्चे के माता-पिता या अभिभावक को सूचित कर सकता है, और ऐसी समिति या बोर्ड या बच्चे या माता-पिता या अभिभावक को रिपोर्ट में उल्लिखित मामले से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दे सकता है।
(2) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, पीड़ित को उनके मामले के रिकॉर्ड, आदेशों और संबंधित कागजात तक पहुँच से वंचित नहीं किया जाएगा।
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