JJ Act 6अध्याय III · Juvenile Justice Board
धारा 6 · ऐसे व्यक्तियों का स्थान निर्धारण, जिन्होंने अठारह वर्ष से कम आयु में अपराध किया हो।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) कोई भी व्यक्ति, जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी कर ली है, और उसे अठारह वर्ष से कम आयु में अपराध करने के लिए गिरफ्तार किया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को इस धारा के प्रावधानों के अधीन, जांच प्रक्रिया के दौरान बच्चा माना जाएगा।
(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति को यदि बोर्ड द्वारा जमानत पर रिहा नहीं किया जाता है, तो उसे जांच प्रक्रिया के दौरान किसी सुरक्षित स्थान पर रखा जाएगा।
(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति के साथ इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार व्यवहार किया जाएगा।
(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति को यदि बोर्ड द्वारा जमानत पर रिहा नहीं किया जाता है, तो उसे जांच प्रक्रिया के दौरान किसी सुरक्षित स्थान पर रखा जाएगा।
(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति के साथ इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार व्यवहार किया जाएगा।
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