JJ Act 8अध्याय III · Juvenile Justice Board
धारा 8 · बोर्ड की शक्तियां, कार्य और जिम्मेदारियां।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) किसी अन्य कानून में किसी बात के होते हुए भी, परन्तु इस अधिनियम में अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रावधान किए जाने के अलावा, किसी जिले के लिए गठित बोर्ड को अपने अधिकार क्षेत्र में कानून से संघर्षरत बच्चों से संबंधित इस अधिनियम के अंतर्गत सभी कार्यवाही करने का अधिकार होगा।
(2) इस अधिनियम द्वारा या इसके अंतर्गत बोर्ड को प्रदत्त शक्तियाँ उच्च न्यायालय और बाल न्यायालय द्वारा भी प्रयोग की जा सकती हैं, जब धारा 19 के अंतर्गत या अपील, पुनरीक्षण या अन्यथा कार्यवाही उनके समक्ष आती है।
(3) बोर्ड के कार्यों और जिम्मेदारियों में निम्नलिखित शामिल होंगे--
(क) प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में बच्चे और माता-पिता या अभिभावक की सूचित भागीदारी सुनिश्चित करना;
(ख) यह सुनिश्चित करना कि बच्चे को हिरासत में लेने, पूछताछ, देखभाल और पुनर्वास की पूरी प्रक्रिया के दौरान बच्चे के अधिकारों की रक्षा की जाए;
(ग) विधि सेवा संस्थानों के माध्यम से बच्चे के लिए कानूनी सहायता की उपलब्धता सुनिश्चित करना;
(घ) जहां आवश्यक हो, बोर्ड ऐसे योग्यता, अनुभव रखने वाले और निर्धारित शुल्क का भुगतान करने वाले दुभाषिया या अनुवादक को बच्चे को उपलब्ध कराएगा, यदि वह कार्यवाही में प्रयुक्त भाषा को समझने में असमर्थ हो;
(ई) परिवीक्षा अधिकारी को, या परिवीक्षा अधिकारी की अनुपलब्धता की स्थिति में बाल कल्याण अधिकारी या सामाजिक कार्यकर्ता को, मामले की सामाजिक जांच करने और बोर्ड के समक्ष पहली बार पेश किए जाने की तारीख से पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर सामाजिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देना, ताकि उन परिस्थितियों का पता लगाया जा सके जिनमें कथित अपराध किया गया था;
(f) धारा 14 में निर्दिष्ट जांच प्रक्रिया के अनुसार कानून से संघर्षरत बच्चों के मामलों का निर्णय एवं निपटान करना;
(जी) समिति को उन मामलों को हस्तांतरित करना जो कानून के साथ संघर्ष में कथित रूप से शामिल बच्चे से संबंधित हैं, जिन्हें किसी भी स्तर पर देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता बताई गई है, इस प्रकार यह स्वीकार करना कि कानून के साथ संघर्ष में शामिल बच्चा एक ही समय में देखभाल की आवश्यकता वाला बच्चा भी हो सकता है और समिति और बोर्ड दोनों की भागीदारी आवश्यक है;
(h) मामले का निपटारा करना और अंतिम आदेश पारित करना जिसमें बच्चे के पुनर्वास के लिए एक व्यक्तिगत देखभाल योजना शामिल हो, जिसमें परिवीक्षा अधिकारी या जिला बाल संरक्षण इकाई या किसी गैर-सरकारी संगठन के सदस्य द्वारा आवश्यकतानुसार अनुवर्ती कार्रवाई शामिल हो;
(i) कानून से संघर्षरत बच्चों की देखभाल के संबंध में योग्य व्यक्तियों की घोषणा के लिए जांच करना;
(j) कानून से संघर्षरत बच्चों के लिए आवासीय सुविधाओं का प्रति माह कम से कम एक निरीक्षण दौरा करना और जिला बाल संरक्षण इकाई और राज्य सरकार को सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्रवाई की सिफारिश करना;
(k) इस अधिनियम या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत, कानून से संघर्षरत किसी बच्चे के विरुद्ध किए गए अपराधों के लिए, इस संबंध में की गई शिकायत पर, पुलिस को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश देना;
(एल) इस अधिनियम या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत, देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले किसी बच्चे के खिलाफ किए गए अपराधों के लिए, इस संबंध में किसी समिति द्वारा लिखित शिकायत पर, पुलिस को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश देना;
(m) वयस्कों के लिए बने कारागारों का नियमित निरीक्षण करना ताकि यह जांचा जा सके कि क्या कोई बच्चा ऐसे कारागारों में बंद है और उस बच्चे को [किसी अवलोकन गृह या सुरक्षित स्थान पर, जैसा भी मामला हो] स्थानांतरित करने के लिए तत्काल उपाय करना; और
(n) कोई अन्य कार्य जैसा निर्धारित किया जाए।
(2) इस अधिनियम द्वारा या इसके अंतर्गत बोर्ड को प्रदत्त शक्तियाँ उच्च न्यायालय और बाल न्यायालय द्वारा भी प्रयोग की जा सकती हैं, जब धारा 19 के अंतर्गत या अपील, पुनरीक्षण या अन्यथा कार्यवाही उनके समक्ष आती है।
(3) बोर्ड के कार्यों और जिम्मेदारियों में निम्नलिखित शामिल होंगे--
(क) प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में बच्चे और माता-पिता या अभिभावक की सूचित भागीदारी सुनिश्चित करना;
(ख) यह सुनिश्चित करना कि बच्चे को हिरासत में लेने, पूछताछ, देखभाल और पुनर्वास की पूरी प्रक्रिया के दौरान बच्चे के अधिकारों की रक्षा की जाए;
(ग) विधि सेवा संस्थानों के माध्यम से बच्चे के लिए कानूनी सहायता की उपलब्धता सुनिश्चित करना;
(घ) जहां आवश्यक हो, बोर्ड ऐसे योग्यता, अनुभव रखने वाले और निर्धारित शुल्क का भुगतान करने वाले दुभाषिया या अनुवादक को बच्चे को उपलब्ध कराएगा, यदि वह कार्यवाही में प्रयुक्त भाषा को समझने में असमर्थ हो;
(ई) परिवीक्षा अधिकारी को, या परिवीक्षा अधिकारी की अनुपलब्धता की स्थिति में बाल कल्याण अधिकारी या सामाजिक कार्यकर्ता को, मामले की सामाजिक जांच करने और बोर्ड के समक्ष पहली बार पेश किए जाने की तारीख से पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर सामाजिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देना, ताकि उन परिस्थितियों का पता लगाया जा सके जिनमें कथित अपराध किया गया था;
(f) धारा 14 में निर्दिष्ट जांच प्रक्रिया के अनुसार कानून से संघर्षरत बच्चों के मामलों का निर्णय एवं निपटान करना;
(जी) समिति को उन मामलों को हस्तांतरित करना जो कानून के साथ संघर्ष में कथित रूप से शामिल बच्चे से संबंधित हैं, जिन्हें किसी भी स्तर पर देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता बताई गई है, इस प्रकार यह स्वीकार करना कि कानून के साथ संघर्ष में शामिल बच्चा एक ही समय में देखभाल की आवश्यकता वाला बच्चा भी हो सकता है और समिति और बोर्ड दोनों की भागीदारी आवश्यक है;
(h) मामले का निपटारा करना और अंतिम आदेश पारित करना जिसमें बच्चे के पुनर्वास के लिए एक व्यक्तिगत देखभाल योजना शामिल हो, जिसमें परिवीक्षा अधिकारी या जिला बाल संरक्षण इकाई या किसी गैर-सरकारी संगठन के सदस्य द्वारा आवश्यकतानुसार अनुवर्ती कार्रवाई शामिल हो;
(i) कानून से संघर्षरत बच्चों की देखभाल के संबंध में योग्य व्यक्तियों की घोषणा के लिए जांच करना;
(j) कानून से संघर्षरत बच्चों के लिए आवासीय सुविधाओं का प्रति माह कम से कम एक निरीक्षण दौरा करना और जिला बाल संरक्षण इकाई और राज्य सरकार को सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्रवाई की सिफारिश करना;
(k) इस अधिनियम या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत, कानून से संघर्षरत किसी बच्चे के विरुद्ध किए गए अपराधों के लिए, इस संबंध में की गई शिकायत पर, पुलिस को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश देना;
(एल) इस अधिनियम या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत, देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले किसी बच्चे के खिलाफ किए गए अपराधों के लिए, इस संबंध में किसी समिति द्वारा लिखित शिकायत पर, पुलिस को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश देना;
(m) वयस्कों के लिए बने कारागारों का नियमित निरीक्षण करना ताकि यह जांचा जा सके कि क्या कोई बच्चा ऐसे कारागारों में बंद है और उस बच्चे को [किसी अवलोकन गृह या सुरक्षित स्थान पर, जैसा भी मामला हो] स्थानांतरित करने के लिए तत्काल उपाय करना; और
(n) कोई अन्य कार्य जैसा निर्धारित किया जाए।
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