AT Act 9अध्याय II · Establishment of Tribunals and Benches Thereof
धारा 9 · इस्तीफा और बर्खास्तगी।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) अध्यक्ष, 1 *** या अन्य सदस्य, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर से लिखित सूचना द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है:
बशर्ते कि अध्यक्ष, 1 *** या अन्य सदस्य, जब तक कि राष्ट्रपति द्वारा उन्हें अपना पद पहले छोड़ने की अनुमति न दी जाए, तब तक ऐसे नोटिस की प्राप्ति की तिथि से तीन महीने की समाप्ति तक या उनके उत्तराधिकारी के रूप में विधिवत नियुक्त व्यक्ति के पदभार ग्रहण करने तक या उनके कार्यकाल की समाप्ति तक, जो भी पहले हो, पद पर बने रहेंगे।
(2) अध्यक्ष, 1 *** या किसी अन्य सदस्य को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा की गई जांच के बाद सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा आदेश न दिया जाए, जिसमें ऐसे अध्यक्ष, 1 *** या अन्य सदस्य को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों की सूचना दी गई हो और उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का उचित अवसर दिया गया हो।
(3) केंद्र सरकार नियमों द्वारा अध्यक्ष, 1 *** या उपधारा (2) में निर्दिष्ट अन्य सदस्य के दुर्व्यवहार या अक्षमता की जांच की प्रक्रिया को विनियमित कर सकती है।
बशर्ते कि अध्यक्ष, 1 *** या अन्य सदस्य, जब तक कि राष्ट्रपति द्वारा उन्हें अपना पद पहले छोड़ने की अनुमति न दी जाए, तब तक ऐसे नोटिस की प्राप्ति की तिथि से तीन महीने की समाप्ति तक या उनके उत्तराधिकारी के रूप में विधिवत नियुक्त व्यक्ति के पदभार ग्रहण करने तक या उनके कार्यकाल की समाप्ति तक, जो भी पहले हो, पद पर बने रहेंगे।
(2) अध्यक्ष, 1 *** या किसी अन्य सदस्य को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा की गई जांच के बाद सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा आदेश न दिया जाए, जिसमें ऐसे अध्यक्ष, 1 *** या अन्य सदस्य को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों की सूचना दी गई हो और उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का उचित अवसर दिया गया हो।
(3) केंद्र सरकार नियमों द्वारा अध्यक्ष, 1 *** या उपधारा (2) में निर्दिष्ट अन्य सदस्य के दुर्व्यवहार या अक्षमता की जांच की प्रक्रिया को विनियमित कर सकती है।
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