AT Act 25अध्याय IV · Procedure
धारा 25 · अध्यक्ष को एक पीठ से दूसरी पीठ को मामले स्थानांतरित करने का अधिकार है।
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1 [ 25. अध्यक्ष को एक पीठ से दूसरी पीठ में मामले स्थानांतरित करने की शक्ति। --किसी भी पक्षकार के आवेदन पर और पक्षकारों को सूचना देने के बाद, और उनमें से जिन्हें वह सुनना चाहे, उनकी सुनवाई करने के बाद, या बिना ऐसी सूचना के स्वयं ही, अध्यक्ष किसी भी मामले को जो एक पीठ के समक्ष लंबित है, निपटान के लिए किसी अन्य पीठ को स्थानांतरित कर सकता है।]
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