AT Act 2अध्याय I · Preliminary
धारा 2 · यह अधिनियम कुछ व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इस अधिनियम के प्रावधान निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे--
(क) संघ की नौसेना, सेना या वायु सेना या किसी अन्य सशस्त्र बलों का कोई भी सदस्य;
1 * * * * *
(ग) सर्वोच्च न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय 2 [या उसके अधीनस्थ न्यायालयों] का कोई अधिकारी या सेवक;
(घ) संसद के किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ में नियुक्त कोई भी व्यक्ति, या किसी राज्य विधानमंडल या उसके किसी सदन के सचिवालय स्टाफ में नियुक्त कोई भी व्यक्ति, या किसी केंद्र शासित प्रदेश के मामले में, जिसमें विधानमंडल है, उस विधानमंडल के सचिवालय स्टाफ में नियुक्त कोई भी व्यक्ति।
(क) संघ की नौसेना, सेना या वायु सेना या किसी अन्य सशस्त्र बलों का कोई भी सदस्य;
1 * * * * *
(ग) सर्वोच्च न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय 2 [या उसके अधीनस्थ न्यायालयों] का कोई अधिकारी या सेवक;
(घ) संसद के किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ में नियुक्त कोई भी व्यक्ति, या किसी राज्य विधानमंडल या उसके किसी सदन के सचिवालय स्टाफ में नियुक्त कोई भी व्यक्ति, या किसी केंद्र शासित प्रदेश के मामले में, जिसमें विधानमंडल है, उस विधानमंडल के सचिवालय स्टाफ में नियुक्त कोई भी व्यक्ति।
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