AT Act 1अध्याय I · Preliminary
धारा 1 · संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [ 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। --(1) इस अधिनियम को प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 कहा जा सकता है।
(2) यह विस्तारित होता है,--
(क) जहां तक यह केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण से संबंधित है, वहां तक यह पूरे भारत पर लागू होगा;
2 * * * * *
(3) इस अधिनियम के प्रावधान, जहां तक वे केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण से संबंधित हैं, ऐसी तिथि से लागू होंगे, जैसा कि केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा नियुक्त करे।
(4) इस अधिनियम के प्रावधान, जहां तक वे किसी राज्य के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरण से संबंधित हैं, किसी राज्य में उस तिथि से लागू होंगे जो केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा नियुक्त करे।]
(2) यह विस्तारित होता है,--
(क) जहां तक यह केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण से संबंधित है, वहां तक यह पूरे भारत पर लागू होगा;
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(3) इस अधिनियम के प्रावधान, जहां तक वे केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण से संबंधित हैं, ऐसी तिथि से लागू होंगे, जैसा कि केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा नियुक्त करे।
(4) इस अधिनियम के प्रावधान, जहां तक वे किसी राज्य के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरण से संबंधित हैं, किसी राज्य में उस तिथि से लागू होंगे जो केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा नियुक्त करे।]
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